शादी के बाद ससुराल में हैवानियत! दहेज के लिए बहू को लगाया 'मौत का इंजेक्शन'

Published : Feb 15, 2025, 01:45 PM IST
Saharanpur UP Crime HIV injection case dowry harassment court Order

सार

Dowry harassment HIV injection case: सहारनपुर में दहेज के लिए ससुरालवालों ने बहू को HIV संक्रमित इंजेक्शन लगाया। पुलिस ने पहले मामला दर्ज नहीं किया, कोर्ट के आदेश के बाद कार्रवाई हुई।

Saharanpur Crime news : उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने सबको सन्न कर दिया। एक नवविवाहित महिला को उसके ही ससुरालवालों ने HIV संक्रमित इंजेक्शन लगाकर मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की। और वजह? सिर्फ दहेज! शादी के बाद से ही उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह प्रताड़ना इतनी खौफनाक मोड़ ले लेगी।

दहेज की मांग और एक खतरनाक साजिश!

महिला के पिता ने अदालत में बताया कि फरवरी 2023 में उन्होंने अपनी बेटी की शादी बड़े अरमानों से की थी। इस शादी में उन्होंने 45 लाख रुपये खर्च किए, एक SUV और 15 लाख रुपये नकद भी दिए। लेकिन यह लालचियों के लिए काफी नहीं था! शादी के कुछ ही दिनों बाद, 10 लाख रुपये और बड़ी SUV की मांग की जाने लगी।

बेटी को हर दिन धमकाया जाता—"या तो हमारी मांगें पूरी करवा दो, या फिर अपने पति की दूसरी शादी होते देखो!"

मार्च 2023 में, उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया गया। कई महीनों बाद गांव की पंचायत के दखल के बाद वह फिर से ससुराल लौटी, लेकिन इस बार जो हुआ वह रूह कंपा देने वाला था।

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मौत का इंजेक्शन: जबरन लगाया गया HIV!

मई 2024, वो मनहूस दिन जब महिला की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसके ससुरालवालों ने उसे जबरन पकड़कर HIV संक्रमित इंजेक्शन लगा दिया! कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जांच करवाई गई, और जो सामने आया उसने सबको हिला दिया—महिला HIV पॉजिटिव पाई गई, जबकि उसका पति HIV निगेटिव निकला!

पुलिस ने नहीं सुनी फरियाद, कोर्ट में गुहार

जब पीड़ित परिवार इंसाफ की तलाश में गंगोह थाने पहुंचा, तो SHO रजेंट त्यागी ने मामले को टाल दिया और उच्च अधिकारियों से आदेश लाने को कहा। सहारनपुर के एसएसपी रोहित सिंह सजवान के पास गए, तो वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आखिरकार, परिवार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट के आदेश के बाद ही पुलिस को पति, देवर, जेठानी और सास के खिलाफ हत्या की कोशिश (IPC 307), दहेज प्रताड़ना (498A) और अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज करना पड़ा।

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