यूपी के पूर्व मिनिस्टर आजम खान को 7 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना भी...

यूपी की समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नेता आजम खान को सात साल की सजा हुई है। यह सजा रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई है। 

 

Arvind Raghuwanshi | Published : Mar 18, 2024 11:55 AM IST / Updated: Mar 18 2024, 05:56 PM IST

रामपुर (उत्तर प्रदेश). समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के लिए बुरी खबर है। एमपी एमएलए कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई है। उनके सहित चार और दोषियों को यह सजा हुई है। हालांकि बाकि लोगों को यह सज पांच-पांच साल के लिए हुई है। सभी आरोपियों पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कि सजा रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में सुनाई गई है।

आजम खान के अलावा इन लोगों को सुनाई गई सजा

दरअसल, जिस वक्त कोर्ट ने द पूर्व कैबिनेट मंत्री को यह सजा सुनाई, उस दौरान आजम खान सीतापुर जेल में बंद थे, सुनवाई के दौरान वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। आजम खान के अलावा जिन लोगों को सजा दी गई है उनमें पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खां, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन शामिल हैं। यह चारों कोर्ट में मौजूद थे।

जानिए क्या है यह मामला, जिसमें आजम खान को जेल

बता दें कि यह रामपुर का चर्चित डूंगरपुर मामला है। जिस वक्त यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मंत्री आजम खान थे। इसी दौरान डूंगरपुर में विभागीय योजना के तरह आसरा आवास बनाए गए थे। वहीं इस स्थान पर पहले से ही कुछ मकान बने हुए थे। जिन्हें सरकारी जमीन पर बताकर साल 2016 में ध्वस्त किया गया था। इस मामले में पीड़ितों ने लूटपाट का आरोप भी लगाया था। आरोप है कि इन लोगों ने उनके घरों को जबरन खाली कराया था। मकानों पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया गया था। इन लोगों में आजम खान भी शामिल थे।  इतना ही नहीं पीड़ितों ने साल 2019 में थाना गंज में केस भी दर्ज कराया था। मामले में एक दर्जन से ज्यादा अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए थे।

पत्नी-बेटे और आजम खान पहले से काट रहे सजा

आजम खान पहले से सीतापुर जेल में बंद हैं, उन्हें पहले दो मामलों में सजा हो चुकी है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, उनकी पत्नी डॉ तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की सजा सुनाई गई थी। फिलहाल तीनों सजा काट रहे हैं। अब फिर इस मामले में 7 साल की सजा हो गई।

 

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