
सम्भल (एएनआई): सम्भल की जिला जज अदालत ने गुरुवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उनके उस बयान पर एक शिकायत के संबंध में 4 अप्रैल को जवाब देने या पेश होने के लिए नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि "हमारी लड़ाई बीजेपी या आरएसएस के खिलाफ ही नहीं, बल्कि भारतीय राज्य के खिलाफ भी है।"
एएनआई से बात करते हुए, अधिवक्ता सचिन गोयल ने गुरुवार को कहा कि अदालत ने शिकायत स्वीकार कर ली और गांधी को नोटिस जारी किया, जिसमें उन्हें 4 अप्रैल को अदालत में पेश होने या जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है।
"लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 जनवरी 2025 को एक बयान दिया था कि 'हम अब बीजेपी, आरएसएस और भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं'। सिमरन गुप्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए विशेष एमपी/एमएलए अदालत में मामला दायर किया था। सीजेएम ने क्षेत्राधिकार के आधार पर इसे रद्द कर दिया था," अधिवक्ता गोयल ने कहा।
"हमने उस आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका दायर की और सम्भल की जिला जज अदालत ने राहुल गांधी को 4 अप्रैल को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया," उन्होंने कहा।
इससे पहले 15 जनवरी को, राहुल गांधी ने पार्टी के नए मुख्यालय 'इंदिरा भवन' का उद्घाटन करते हुए बीजेपी पर हमला बोला और आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल न केवल बीजेपी से लड़ रहे हैं, बल्कि भारतीय राज्य से भी लड़ रहे हैं।
"हमारी विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा की तरह, हजारों साल पुरानी है, और यह हजारों सालों से आरएसएस की विचारधारा से लड़ रही है। यह मत सोचो कि हम एक निष्पक्ष लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें कोई निष्पक्षता नहीं है। यदि आप मानते हैं कि हम बीजेपी या आरएसएस नामक एक राजनीतिक संगठन से लड़ रहे हैं, तो आपने यह नहीं समझा है कि क्या हो रहा है। बीजेपी और आरएसएस ने हमारे देश के हर एक संस्थान पर कब्जा कर लिया है। हम अब बीजेपी, आरएसएस और भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं," उन्होंने कहा
"हमें नहीं पता कि हमारे संस्थान काम कर रहे हैं या निष्क्रिय हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि मीडिया क्या कर रहा है। यहां तक कि लोग भी जानते हैं कि मीडिया अब स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है," उन्होंने कहा। (एएनआई)
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