यूपी में नए साल के जश्न को लेकर नियम बदले गए हैं। 31 दिसंबर को बार और रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि 01 जनवरी को शराब के ठेके भी खुलेंगे। जानिए अस्थायी लाइसेंस, आबकारी की सख्ती और प्रशासन की अपील।
नए साल की रात के लिए यूपी में बदले नियम, जश्न को मिली समय की छूट
पूरा देश नए साल के स्वागत के लिए तैयार है और उत्तर प्रदेश में भी जश्न को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। इस बार सरकार ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन को नियंत्रित और सुरक्षित माहौल में मनाने के उद्देश्य से कुछ अहम फैसले लिए हैं। इन्हीं फैसलों के तहत 31 दिसंबर को बार और रेस्टोरेंट के संचालन समय में एक घंटे की अतिरिक्त छूट दी गई है, जिससे लोग बिना जल्दबाजी के नए साल का स्वागत कर सकें।
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31 दिसंबर को बार-रेस्टोरेंट रात 11 बजे तक खुले रहेंगे
सरकारी आदेश के अनुसार अब 31 दिसंबर की रात बार और रेस्टोरेंट पहले की तरह रात 10 बजे नहीं, बल्कि 11 बजे तक खुले रह सकेंगे। सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद लोगों को सुरक्षित और व्यवस्थित माहौल में जश्न मनाने का अवसर देना है, ताकि भीड़ और अव्यवस्था को रोका जा सके।
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01 जनवरी को भी खुलेंगे शराब के ठेके
हर साल की परंपरा के अनुसार 01 जनवरी को शराब के ठेके बंद रहते थे, लेकिन इस बार सरकार ने इसमें बदलाव किया है। नए आदेश के तहत 01 जनवरी को भी शराब के ठेके खुले रहेंगे। इस फैसले से मदिरा प्रेमियों को राहत मिलेगी और उन्हें नए साल से पहले अतिरिक्त शराब खरीदकर रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आबकारी विभाग ने क्रिसमस और नए साल के आयोजनों को देखते हुए अस्थायी लाइसेंस की सुविधा भी उपलब्ध कराई थी। निजी स्थान पर आयोजन के लिए 1,000 रुपये, सोसाइटी में कार्यक्रम के लिए 4,500 रुपये (आरडब्ल्यूए की अनुमति अनिवार्य) और सार्वजनिक स्थान, क्लब या रेस्टोरेंट में आयोजन के लिए 11,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया था। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई थी, जिससे आयोजकों को किसी तरह की परेशानी न हो।
आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। बिना लाइसेंस शराब बेचने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही क्लब, बार और रेस्टोरेंट संचालकों को तय नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी तरह की लापरवाही या नियम उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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प्रशासन की नागरिकों से अपील
प्रशासन ने प्रदेश भर के नागरिकों से अपील की है कि वे तय समय और नियमों के भीतर ही नए साल का जश्न मनाएं। नए साल को सुरक्षित, शांतिपूर्ण और खुशहाल बनाने के लिए प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा और व्यवस्था से जुड़े पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
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