
New vehicle tax rates Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश में वाहन खरीदना अब पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। प्रदेश सरकार ने दोपहिया और चारपहिया वाहनों पर लगने वाले एकमुश्त कर की दरों में संशोधन कर दिया है। यह बदलाव खासतौर पर उन लोगों के लिए झटका है, जो आने वाले समय में नई बाइक या कार खरीदने की योजना बना रहे हैं। अब 10 लाख रुपये से अधिक कीमत के वाहनों पर 11 फीसदी टैक्स देना होगा, जो पहले 10 फीसदी था।
राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 की धारा 4(1) के अंतर्गत पूर्व में जारी अधिसूचनाओं को रद्द करते हुए संशोधित कर दरों की नई अधिसूचना जारी कर दी है। इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और सोमवार को इसे अधिसूचित कर दिया गया है। यह टैक्स केवल नए वाहनों की खरीद पर एक बार देना होगा।
परिवहन विभाग के अनुसार, इस बदलाव का उद्देश्य राज्य की राजस्व आय को बढ़ाना और कर संरचना को अधिक व्यावहारिक बनाना है। नए कर ढांचे से वाहनों की बिक्री पर तत्काल असर पड़ सकता है, लेकिन लंबे समय में इससे सरकारी खजाने को लाभ होगा।
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