
लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) ने घरेलू व छोटे वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को आर्थिक सहायता देने के लिए ‘बिजली बिल राहत योजना 2025-26’ की शुरुआत की है। यह योजना 1 दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उद्देश्य है कि किसी भी उपभोक्ता पर अनावश्यक आर्थिक भार न पड़े और हर परिवार को बिना बाधा बिजली उपलब्ध हो।
योजना के तहत घरेलू उपभोक्ता (2 kW तक), दुकानदार/छोटे वाणिज्यिक उपभोक्ता (1 kW तक) इनके लंबित बिजली बकाया पर विशेष छूट दी जाएगी।
उपभोक्ता पहली बार बड़ी राहत प्राप्त कर सकेंगे। 100% ब्याज माफी और मूलधन पर 25% तक छूट मिलेगी। इसके साथ ही छोटे बकायों को चुकाने के लिए आसान मासिक किस्तों की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को बिना दबाव भुगतान करने का विकल्प देना है।
कई बार तकनीकी समस्या या सिस्टम त्रुटि से बिल बढ़ जाते हैं। इस योजना में ऐसे बिलों को औसत खपत के आधार पर स्वतः संशोधित किया जाएगा। उपभोक्ताओं को कार्यालयों में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
बिजली चोरी से जुड़े मामलों में भी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समझौते का मौका, राहत और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण की सुविधा प्रदान की जाएगी।
उपभोक्ता निम्न माध्यमों से योजना का लाभ ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस ₹2000 रखी गई है, जो उपभोक्ता के बिल में ही समायोजित कर दी जाएगी।
कॉर्पोरेशन ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे इस सीमित अवधि वाली योजना का लाभ जल्द से जल्द उठाएं और अधिकतम आर्थिक राहत प्राप्त करें। अधिक जानकारी के लिए उपभोक्ता 1912 हेल्पलाइन पर संपर्क कर सकते हैं।
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