
Vivah Protsahan Puraskar Yojana: उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने और विवाह को बढ़ावा देने के लिए विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना शुरू की है। इस योजना के तहत योग्य दिव्यांग जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने नए जीवन की शुरुआत आत्मसम्मान और सुरक्षा के साथ कर सकें।
इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विवाह को प्रोत्साहित करना और उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता से दिव्यांग जोड़े विवाह के बाद बेहतर जीवनयापन कर सकते हैं।
लाभार्थी की स्थिति - प्रदान की जाने वाली राशि
दिव्यांग युवक - ₹15,000
दिव्यांग युवती - ₹20,000
दोनों दिव्यांग - ₹35,000
आयु सीमा:
न्यूनतम विकलांगता: 40% या उससे अधिक (सरकारी प्रमाण पत्र आवश्यक)
Q 1. विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना क्या है?
A. यह उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, जिसके तहत दिव्यांग व्यक्तियों को विवाह करने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Q 2. इस योजना के तहत कितनी धनराशि प्रदान की जाती है?
Q 3. योजना का लाभ कौन ले सकता है?
A. उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी दिव्यांग दंपति जो पात्रता मानदंड को पूरा करते हों।
Q 4. क्या विकलांगता का कोई न्यूनतम प्रतिशत होना चाहिए?
A. हां, न्यूनतम 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र आवश्यक है।
Q 5. योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
Q 6. लड़की और लड़के की न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र क्या होनी चाहिए?
Q 7. क्या अन्य राज्यों के दंपति इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं?
A. नहीं, इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी ही उठा सकते हैं।
Q 8. क्या दंपति को कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए?
A. हां, दंपति में से किसी को भी किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया होना चाहिए।
Q 9. क्या इस योजना में आयकरदाता आवेदन कर सकते हैं?
A. नहीं, इस योजना का लाभ केवल गैर-आयकरदाता दिव्यांग दंपति को ही मिलेगा।
Q 10. इस योजना की शुरुआत कब हुई थी?
A. यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1997 से चलाई जा रही है और हर साल हजारों दिव्यांग दंपति इसका लाभ उठाते हैं।
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