
Reel Video Rules: सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज के चक्कर में रील्स बनाने का क्रेज आजकल हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है। लेकिन अगर आप कुछ भी डाल रहे हैं, तो जरा संभल जाइए। अगर आप भी फेमस होने के लिए सड़कों पर या पब्लिक प्लेस में कुछ भी रिकॉर्ड करके पोस्ट कर देते हैं, तो पुलिस आपका यह भूत मिनटों में उतार सकती है। अब वो जमाना गया जब आप कहीं भी रील बनाकर पोस्ट कर दिया करते थे। आजकल पुलिस 24 घंटे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर नजर रखती है। जैसे ही आपका कोई खतरनाक या कानून तोड़ने वाला वीडियो वायरल होता है, पुलिस सीधे आपके घर का पता निकाल कर पहुंच जाती है। आइए जानते है कि वो कौन से 4 तरह के वीडियो या रील्स हैं, जिन्हें भूलकर भी सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करना है, वरना आपको सीधे जेल की हवा खानी पड़ सकती है।
आजकल युवाओं में चलती बाइक पर स्टंट करने, कार के बोनट पर बैठने या बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी करके डांस करने का फैशन चल पड़ा है। ऐसा करने से न सिर्फ आपकी जान को खतरा होता है, बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे मासूम लोगों के साथ भी हादसा हो सकता है। ट्रैफिक नियमों और पब्लिक न्यूसेंस (जनता को परेशान करने) के कानून के तहत पुलिस ऐसे वीडियो देखते ही भारी-भरकम जुर्माना लगाती है। कई मामलों में गाड़ियां जब्त हो जाती हैं और रील बनाने वाले को हवालात जाना पड़ता है।
हाथ में बंदूक, कट्टा या बड़ा चाकू लेकर बैकग्राउंड में भौकाल वाले गाने लगाकर रील (Weapon Show-off) बनाना सबसे ज्यादा भारी पड़ सकता है। भले ही वह बंदूक नकली हो या खिलौना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर हथियारों का प्रदर्शन करके खौफ पैदा करना सख्त मना है। पुलिस इस मामले में 'आर्म्स एक्ट' के तहत मुकदमा दर्ज करती है। इसमें तुरंत गिरफ्तारी होती है और जमानत मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है।
कुछ लोग रील बनाने के चक्कर में पुलिस वालों से बहस करने लगते हैं, सरकारी दफ्तरों में बिना इजाजत घुसकर वीडियो बनाते हैं या फिर पुलिस की फर्जी वर्दी पहनकर रील शूट करते हैं। सरकारी कर्मचारी को उसका काम करने से रोकना या प्रशासन की छवि खराब करना कानूनन अपराध है। बिना परमिशन के खाकी वर्दी पहनना या पुलिस के काम में अड़ंगा डालने पर पुलिस तुरंत सरकारी काम में बाधा डालने की संगीन धाराओं में केस दर्ज करती है।
गाड़ियों से असली या नकली नोटों की गड्डियां उड़ाना, मेट्रो या बस के अंदर तेज आवाज में गाना बजाकर नाचना या राह चलते अनजान लोगों को डराकर 'प्रैंक' (Prank) वीडियो बनाना भी इस लिस्ट में शामिल है। इससे समाज में शांति भंग होती है और आम जनता को मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है। ऐसा करने पर अशांति फैलाने और लोगों को तंग करने के आरोप में पुलिस आपको हिरासत में ले सकती है।
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