
GST reduction 2025: देशवासियों को खुशखबरी देते हुए सरकार ने जीएसटी टैक्स में कटौती का बड़ा एलान किया है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट समेत कई घरेलू उपकरणों की कीमत में कमी देखने को मिलेगी। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाते हुए ज्यादातर चीजें 5% और 18 फीसदी टैक्स स्लैब के अंदर ही रखी हैं। जीएसटी टैक्स में हुए बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे।
बता दें कि पहले इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने पर आम लोगों को 28 प्रतिशत जीएसटी टैक्स देना पड़ता था। हालांकि, इसमें कटौती की गई है। अब इसे 28 फीसदी से घटाकर 18% कर दिया गया है, यानी अब इलेक्ट्रॉनिक सामान की कीमत पहले के मुकाबले बहुत कम हो जाएगी।
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एसी, LED-LCD टीवी, मॉनिटर, प्रोजेक्टर या फिर वॉशिंग मशीन जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदते हैं तो अब आपको 28 फीसदी की बजाय 18 प्रतिशत ही GST देनी होगी। उदाहरण के लिए अगर आप 50 हजार रुपए की कोई टीवी खरीद रहे हैं तो पहले 28 जीएसटी टैक्स यानी 14,000 टैक्स के रूप में देना पड़ता था। अब 18% GST लगेगा यानी आपको 9,000 रुपए देने होगा। इस तरह ग्राहकों को एक खरीद पर लगभग 5000 रुपए तक की बचत होगी। इसके अलावा छोटे कार मॉडल औ 350CC तक की बाइक की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।
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GST का फुल फॉर्म Goods and Services Tax है। जिसे भारत सरकार द्वारा 2017 में लागू किया गया था। इससे पहले राज्यों में सामान पर केंद्र और राज्य सरकार के अलग-अलग टैक्स लगते थे, जिस कारण कीमत को समझना मुश्किल हो जाता था। इसे आसान बनाने के लिए जीएसटी लागू किया गया था। यानी आप मुंबई में सामान खरीदें या फिर दिल्ली में टैक्स दर सामान होंगी। सरकार ने पहले 0%, 5%, 12%, 18% और 28% टैक्स स्लैब लागू किए थे। हालांकि अब इसे हटाकर 5% और 18% कर दिया है।
GST काउंसिल की बैठक में अब 12% और 28% टैक्स स्लैब को खत्म करते हुए दो टैक्स स्लैब 5% और 18% को मूंजरी दी गई है। इसके साथ ही लग्जरी सामानों के लिए 40% स्पेशल स्लैब लाया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक चीजें पहले 28 प्रतिशत टैक्स स्लैब में आती थीं, जिसे घटाकर आप 18% कर दिया गया है।