
वाशिंगटन: 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मना है इंस्टाग्राम। नकली उम्र डालकर अकाउंट बनाने वाले टीनएजर्स को पकड़ने के लिए अब AI का इस्तेमाल होगा। अगर कोई बच्चा झूठी जन्मतिथि डालकर "बड़ा" बनने की कोशिश करेगा, तो AI उसे पकड़ लेगा। इंस्टाग्राम की मालिक कंपनी मेटा ने ये जानकारी दी है। लेकिन कैसे पकड़ा जाएगा, ये नहीं बताया।
टीन अकाउंट पर पाबंदियां
अगर अकाउंट टीनएजर का होगा, तो उसे अपने आप "प्राइवेट" कर दिया जाएगा। सिर्फ फॉलोअर्स ही मैसेज भेज पाएंगे। हिंसा और ब्यूटी प्रोडक्ट्स से जुड़ी चीजें नहीं दिखेंगी। अगर टीन अकाउंट 60 मिनट से ज्यादा एक्टिव रहेगा, तो नोटिफिकेशन आएगा। रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक स्लीप मोड रहेगा, और मैसेज का ऑटोमैटिक रिप्लाई जाएगा।
पोस्ट लाइक करना जुर्म नहीं: हाईकोर्ट
सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट को लाइक करने का मतलब ये नहीं कि आपने उसे पोस्ट किया है। ऐसे में IT एक्ट के सेक्शन 67 के तहत सजा नहीं मिल सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। एक फेसबुक पोस्ट को लाइक करने के आरोप में इमरान खान पर केस दर्ज था। जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव ने ये फैसला सुनाया।
आगरा में एक प्रोटेस्ट के लिए चौधरी फरहान उस्मान ने फेसबुक पर पोस्ट डाली थी। इमरान खान ने उसे लाइक किया था। इस पोस्ट की वजह से 600-700 लोग इकट्ठा हो गए और बिना इजाजत के रैली निकाली। इमरान पर IT एक्ट के अलावा, दंगा भड़काने का भी केस दर्ज था। कोर्ट ने कहा कि इमरान ने सिर्फ पोस्ट लाइक की थी, उसे पोस्ट नहीं किया था। इसलिए IT एक्ट के सेक्शन 67 के तहत ये जुर्म नहीं है।
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