SMS में अब सिर्फ़ सुरक्षित लिंक, 1 अक्टूबर से लागू हो रहा TRAI का नया नियम

TRAI ने नए नियमों के तहत SMS में केवल श्वेतसूचीबद्ध लिंक भेजने का आदेश दिया है। 1 अक्टूबर से लागू होने वाले इस नियम का उद्देश्य धोखाधड़ी से बचाना है। इसके अलावा, सेवा बाधित होने पर उपभोक्ता मुआवजे के भी हक़दार होंगे।

rohan salodkar | Published : Sep 29, 2024 6:38 AM IST

नई दिल्ली: टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने कहा है कि अब से एसएमएस के साथ केवल सुरक्षित लिंक ही भेजे जा सकते हैं। सेवा प्रदाताओं को दिए गए TRAI के निर्देश में कहा गया है कि केवल श्वेतसूचीबद्ध URL, APK और OTT लिंक ही SMS में भेजे जा सकते हैं। TRAI ने कहा कि अगर लिंक श्वेतसूचीबद्ध नहीं हैं तो संदेश डिलीवर नहीं किए जाएंगे और 1 अक्टूबर तक इसे लागू कर दिया जाएगा।

यूआरएल (यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स) वाले संदेशों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देश दिया गया है। 70,000 से अधिक लिंक को श्वेतसूचीबद्ध करके 3,000 से अधिक पंजीकृत प्रेषकों ने इस निर्देश का पालन किया है। पारदर्शी और सुरक्षित संचार माध्यम को बढ़ावा देने के साथ-साथ दुर्भावनापूर्ण लिंक को रोकना और उपयोगकर्ता द्वारा अनुरोधित संदेशों से सुरक्षा प्रदान करना इस कदम का उद्देश्य है।

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इससे पहले, TRAI ने एक प्रावधान पेश किया था जिसके तहत मोबाइल सेवाओं में व्यवधान आने पर कंपनी से मुआवजे का दावा किया जा सकता है। इस संबंध में दूरसंचार सेवाओं के गुणवत्ता मानदंडों में संशोधन करते हुए एक अधिसूचना भी जारी की गई थी। TRAI के नए प्रावधानों के अनुसार, अगर जिला स्तर पर 24 घंटे से ज़्यादा समय तक मोबाइल सेवाएं बाधित रहती हैं, तो उपभोक्ता कंपनी से मुआवजे की मांग कर सकते हैं। कंपनी यह भुगतान करने के लिए बाध्य है। इसके अलावा, TRAI ने मानदंडों का पालन न करने पर जुर्माना 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है।

 

उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर एक लाख, दो लाख, पाँच लाख और दस लाख रुपये के विभिन्न ग्रेड में जुर्माना लगाया जाएगा। नए मानदंडों को पहले के सेलुलर मोबाइल सेवाओं, ब्रॉडबैंड सेवाओं और ब्रॉडबैंड वायरलेस सेवाओं के मानदंडों के स्थान पर पेश किया गया है।  

1 अक्टूबर के बाद, अगर पोस्टपेड उपभोक्ता की सेवा बाधित होती है, तो उस दिन की राशि अगले बिल में माफ करनी होगी। प्रीपेड उपभोक्ताओं को यह सुविधा 2025 से मिलनी शुरू हो जाएगी। संक्षेप में, यदि उपभोक्ता को 12 घंटे से ज़्यादा समय तक सेवा का नुकसान होता है, तो एक सप्ताह के भीतर एक दिन की अतिरिक्त वैधता क्रेडिट की जाएगी।

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