WhatsApp ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी पर लगाई रोक, दिल्ली हाईकोर्ट से कहा- ये हमने अपनी इच्छा से किया

23 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के सिलसिले में फेसबुक और मैसेजिंग ऐप से कुछ सूचना मांगने वाले सीसीआई के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 

Asianet News Hindi | Published : Jul 9, 2021 6:48 AM IST / Updated: Jul 09 2021, 12:34 PM IST

नई दिल्ली. व्हाट्सएप ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उसने स्वेच्छा से अपनी प्राइवेसी पॉलिसी के विवादास्पद अपडेट को रोक दिया है। 23 जून को दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के सिलसिले में फेसबुक और मैसेजिंग ऐप से कुछ सूचना मांगने वाले सीसीआई के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 

कोर्ट में व्हाट्सएप की तरफ से पक्ष रख रहे वकील हरीश साल्वे ने कहा, सरकार ने पॉलिसी को बंद करने के लिए कहा है। हमने कहा है कि हम डेटा प्रोटेक्शन बिल पास होने तक इसे लागू नहीं करेंगे। हमें नहीं पता कि विधेयक कब आने वाला है। 
 

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