गजब! हेलमेट ना पहनने पर कार ड्राइवर पर ठोंक दिया जुर्माना

उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में एक कार चालक पर नोएडा पुलिस ने हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है। चालक का दावा है कि उसने कभी भी उस क्षेत्र में कार नहीं चलाई है और यह मामला परेशान करने वाला है।

छोटी-मोटी गलतियाँ और चूक हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा हैं। खासकर जब सरकारी एजेंसियों द्वारा किए गए आधिकारिक कार्यों की बात आती है जो सड़कों को सुरक्षित बनाए रखने के लिए वाहन यातायात को बनाए रखने और विनियमित करने के लिए जिम्मेदार हैं। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले से एक ऐसा ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है।  रिपोर्ट्स के मुताबिक, यहां एक कार चालक पर नोएडा पुलिस ने 1000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह अजीबोगरीब वाकया तब सामने आया जब तुषार सक्सेना नाम के एक व्यक्ति ने पिछले साल नवंबर में अपने खिलाफ जारी किए गए ट्रैफिक चालान की समीक्षा के लिए नोएडा पुलिस से संपर्क किया। 

तुषार सक्सेना का कहना है कि उन्होंने कभी भी गौतम बुद्ध नगर में कार नहीं चलाई है और यह मामला परेशान करने वाला है क्योंकि नोएडा पुलिस ने हेलमेट नहीं पहनने पर उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। सक्सेना को शुरू में जुर्माने के बारे में एक संदेश मिला, लेकिन उन्होंने इसे एक गलती मानकर नज़रअंदाज कर दिया। हालाँकि, बाद में एक ईमेल और एक अन्य संदेश के बाद, उन्हें एहसास हुआ कि मामला गंभीर है। 

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सक्सेना नोएडा से 200 किलोमीटर दूर रामपुर जिले के रहने वाले हैं। तुषार सक्सेना का कहना है कि 9 नवंबर, 2023 को सुबह नोएडा में दिल्ली-एनसीआर स्ट्रेच पर अपनी हुंडई ग्रैंड आई10 निओस हैचबैक चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने के आरोप में उन पर जुर्माना लगाया गया था।  ट्रैफिक पुलिस से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि हेलमेट नहीं पहनने के कारण कार चलाने पर जुर्माना लगाया गया है। पुलिस ने उन्हें यह भी बताया कि अगर उन्होंने जुर्माना नहीं भरा तो उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा।

“चालान 9 नवंबर, 2023 को जारी किया गया था। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना देना आम बात है, लेकिन मेरा मामला अलग है। मैंने अपनी कार से एनसीआर क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया है। अगर कार के अंदर हेलमेट पहनने का कोई नियम है तो अधिकारी मुझे इसकी लिखित कॉपी दें,'' सक्सेना ने कहा।

बिना हेलमेट यात्रा: ट्रैफिक नियम क्या कहते हैं?
मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, दोपहिया वाहन चलाते समय सुरक्षा सावधानी के तौर पर हेलमेट पहनना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर 1000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। हालांकि, ट्रैफिक नियम कार मालिकों के लिए कार चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं करते हैं। 

पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं
कार चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर वाहन मालिक पर जुर्माना लगाने की यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले, उत्तर प्रदेश के झांसी के एक व्यक्ति पर अपनी ऑडी लग्जरी कार चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने के आरोप में 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसी तरह, 2017 में, राजस्थान के भरतपुर के एक व्यक्ति पर अपनी मारुति ओमनी मिनीवैन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने के आरोप में जुर्माना लगाया गया था। 

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