दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू, लेकिन ऐसे ई-पास प्राप्त कर यात्रा कर सकते हैं

कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। जो आवश्यक सेवाएं दे रहे हैं वे इस कर्फ्यू में भी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के पास 'ई-पास' होना जरूरी है। दिल्ली सरकार एक वेब पोर्टल के जरिए इन ई-पासों को जारी कर रही है। ऐसे में बताते हैं कि आखिर कौन और कैसे ई-पास पा सकता है।

नई दिल्ली. कोरोना महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। जो आवश्यक सेवाएं दे रहे हैं वे इस कर्फ्यू में भी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के पास 'ई-पास' होना जरूरी है। दिल्ली सरकार एक वेब पोर्टल के जरिए इन ई-पासों को जारी कर रही है। ऐसे में बताते हैं कि आखिर कौन और कैसे ई-पास पा सकता है। 

ई-पास के लिए कौन आवेदन कर सकता है? 
दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार, किराने का सामान, फल, सब्जियां, दूध, और दवा जैसे आवश्यक सामान बेचने वाले लोगों के पास ई-पास होना जरूरी है। इसी तरह प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने वाले लोगों को भी ई-पास की जरूरत होगी। इसके अलावा प्राइवेट डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भी ई-पास के साथ ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। 

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हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंडों से जाने वाले यात्रियों को भी ई-पास की जरूरत होगी। गर्भवती महिलाएं और इलाज के लिए जाने वाले मरीज रात 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच यात्रा कर सकते हैं। 
कर्फ्यू के दौरान बैंक, बीमा कार्यालय, एटीएम, पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोलियम खुले रहेंगे।

ई-पास के लिए कैसे आवेदन करें? 
- ई-पास के लिए आवेदन करने के लिए उपर्युक्त क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को दिल्ली सरकार की वेबसाइट पर जाना होगा। रात 10:00 बजे से सुबह 05:00 बजे तक ई-पास के लिए अप्लाई पर क्लिक करना होगा। 
- फिर आपको अपनी भाषा चुनना होगा। ड्रॉप-डाउन मेनू से रात-कर्फ्यू के दौरान यात्रा के लिए ई-पास का चयन करें।
- अपना फोन नंबर, नाम, अपना जिला और पता या सगाई की जगह जैसी डिटेल्स भरें।
- आपको सर्विस जैसे कि मीडिया, किराने का सामान, दवाओं जैसी सेवाओं को चुनना होगा। ये आपको ड्रॉप डाउन मेनू में मिल जाएगा। 
- आपको कितने समय के लिए ई-पास चाहिए, उसकी भी जानकारी देनी होगी। 
- एक आईडी प्रूफ (अधिकतम फाइल साइज 4 एमबी) साथ ही विजिटिंग कार्ड, दुकान / व्यवसाय लाइसेंस अपलोड करना होगा। 
- इसके बाद सब्मिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको पास संख्या मिलेगी। इस संख्या से ये पता लगा सकते हैं कि आपको ई पास मिला या नहीं।

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