
नई दिल्ली। सूडान से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। यहां एक भेड़ ने महिला पर हमला कर दिया, जिससे 45 वर्षीय इस महिला की मौत हो गई। यहां की अदालत ने भेड़ को तीन साल की सजा सुनाई है। यही नहीं, अदालत ने भेड़ के मालिक को इस घटना के लिए कसूरवार नहीं माना है। बावजूद इसके उसे आर्थिक तौर पर दंडित किया है। इसके तहत उसे 5 गाय मृतक महिला के रिश्तेदार को सौंपनी होगी। साथ ही, सजा पूरी करने के बाद इस भेड़ को भी उस परिवार को मुआवजे के तौर पर देना होगा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण सूडान में राम नाम के इस भेड़ को पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में अपनी हिरासत में ले लिया था। इस भेड़ पर आरोप था कि उसने 45 साल की महिला जिसका नाम अधिउ चापिंग था, पर सींग से लगातार हमला किया। एक साथ कई बार हुए हमले से महिला की पसलियां टूट गई थीं। कुछ और जगह अंदरूनी चोट लगने से बाद में महिला की मौत हो गई।
मालिक निर्दोष है, भेड़ ने महिला को मारा इसलिए उसे हिरासत में लिया
पुलिस के अनुसार, घटना रुंबेक ईस्ट में अकुल योल नाम की जगह पर हुई थी। घटना के बाद भेड़ को हिरासत में ले लिया गया था और इसे मलेंगे अगोक पायेम पुलिस स्टेशन में हिरात में रखा गया था। पुलिस अधिकारी मेजर एलिजा मेबर ने बताया कि भेड़ का मालिक निर्दोष है। जिस भेड़ ने घटना को अंजाम दिया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कोर्ट ने भेड़ को सजा सुनाते हुए कहा कि उसे तीन साल तक सैन्य शिविर में हिरासत में रहना होगा। इसके बाद इसके मालिक इसे मुआवजे के तौर पर पीड़ित परिवार को सौंप देंगे।
पीड़ित परिवार को पांच गाय भी देगा भेड़ का मालिक
वहीं, कोर्ट ने अपने फैसले में भेड़ के मालिक को आदेश दिया कि वह पांच गाय भी पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द मुआवजे के तौर पर दे। दरअसल, पीड़ित परिवार और भेड़ का मालिक, जिनका नाम डुओनी मन्यांग ढल है, दोनों पड़ोसी हैं। दोनों ने कोर्ट के फैसले पर सहमति जताई है और समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
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