हनुमान चालीसा पर नवनीत राणा नमाज पर ठाकरे बंधु के बीच दंगल जारी, बच्ची की चीख दबाने पर SC दे चुका है फैसला

साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने लाउडस्‍पीकर बजाने पर अहम आदेश दिया था। एक 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, वह जोर-जोर से मदद के लिए चीखती रही, लेकिन पड़ोस में लाउडस्पीकर की तेज आवाज के बीच उसी चीख गुम हो गई थी ।

Rupesh Sahu | Published : Apr 26, 2022 5:58 AM IST / Updated: Apr 26 2022, 11:37 AM IST

ट्रेंडिंग डेस्क, Navneet Rana on Hanuman Chalisa Thackeray riot over Namaz continues:  महारष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद चरम पर पहुंच गया है। हनुमान चालीसा पढ़ने के ऐलान पर सांसद नवनीत राणा और और उनके पति रवि राणा फिलहाल जेल में हैं। नवनीत राणा और उनके एमएलए पति रवि राणा को शनिवार को मुंबई में सीएम उध्दव ठाकरे के आवास ‘मातोश्री’ के सामने ‘हनुमान चालीसा’ का पाठ करने के ऐलान के बाद गिरफ्तार किया गया था।

वहीं रमजान के महीने में देश के कुछ राज्यों में लाउडस्पीकर पर फुल साउंड में नमाज पढ़ने को लेकर मामला गर्माया हुआ है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को 3 मई तक सभी मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने का अल्टीमेटम दिया है। इसके बाद अब इस मालमे पर सियासत डारी है।  

Latest Videos

राज ठाकरे ने दिया 3 मई तक का अल्टीमेटम
वहीं महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर दिलीप वालसे पाटिल ने इस संबंध में कहा है कि प्रदेश सरकार के लाउडस्पीकर (Loudspeaker) को लगाने या हटाने को लेकर कोई आदेश जारी नहीं कर सकती है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक ये केंद्र का विषय है, लाउडस्पीकर ( Loudspeaker) पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले ही आ चुका है, ऐसे में  सेंट्रल गर्वमेंट को इस संबंध में कानून लाना चाहिए, ये नियम फिर सभी राज्यों में लागू होगा । दरअसल, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को चेतावनी दी है कि 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकर यदि नहीं हटाए गए तो इसके गंभीर परिणाम होंगे । मनसे ने ऐलान किया है कि महाराष्ट्र की सभी मस्जिदों के सामने फुल साउंड में  हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। उत्तरप्रदेश में भी ये मामला गरमाया हुआ है, यहां  सीएम योगी के आदेश से लाउडस्पीकर की आवाज परिसर तक ही सीमित की गई है। इस विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश भी देखना होगा जो 17 साल पहले दिया गया था। 

लाउड स्पीकर में गुम हो गई थी नाबालिग से रेप की चीख
अब से करीब 17 साल पहले लाउडस्पीकर के फुल साउंड पर बजाने  का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए पहुंचा था, उस समय लाउडस्पीकर के साउंड में हैरतअंगज वारदात को अंजाम दिया गया था।  साल 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने लाउडस्‍पीकर बजाने पर अहम आदेश दिया था। उस समय एक 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ था, वह जोर-जोर से मदद के लिए चीखती रही, लेकिन पड़ोस में लाउडस्पीकर की तेज आवाज के बीच उसी चीख गुम हो गई थी ।

सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका साउंड सिस्टम पर आवाज की गति
 इसके वारदात के बाद एक याचिकाकर्ता ने पीआईएल लगाकर सुप्रीम कोर्ट में लाउडस्पीकर  के जरिए फैलन वाले ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर उच्चतम न्यायालय ने आदेश दिया था कि किसी भी साउंड सिस्टम की आवाज 10 से 75 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। घर पर बजाए जाने वाले  साउंड सिस्टम का स्वर 5 डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए। अब महारष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देकर इस विवाद को केंद्र के पाले में डाल रही है।
ये भी पढ़ें-
रूस के खिलाफ यूक्रेन का ब्रम्हास्त्र बनी मिसाइल भारतीय सेना में हुई शामिल, इजराइल का साथ, चीनी से
भैसों के झुंड से जान बचाने ने लिए शेरनी ने किया ऐसा काम, यूजर्स बोले- रजिया गुंड़ों में फंस गई
आर्मी अफसर की बेटी नवनीत कौर राणा ने 12वीं के बाद शुरू की थी माडलिंग, सामूहिक विवाह मंडप में

Share this article
click me!

Latest Videos

बदलापुर एनकाउंटर पर HC के 10 सवाल, फंस गई महाराष्ट्र पुलिस! । Badlapur Encounter
Navratri 2024 : ये हैं मां दुर्गा के 108 नाम, नवरात्रि में 9 दिन करें इनका जाप
Rahul Gandhi LIVE: राहुल गांधी ने जम्मू, जम्मू-कश्मीर में जनता को संबोधित किया
Rahul Gandhi LIVE: राहुल गांधी ने जम्मू, जम्मू-कश्मीर में जनता को संबोधित किया
दिल्ली में काम करने वालों को CM Atishi का बड़ा गिफ्ट, अब नहीं रहेगी कोई टेंशन । Delhi Salary