रायबरेली: जहरीली शराब पीने से 12 लोगों की हुई थी मौत, पुलिस ने मुख्य आरोपी की 87 लाख की संपत्ति की कुर्क

रायबरेली जिले के महराजगंज इलाके में कुछ महीने पहले जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत के आरोपी शराब माफिया की जिला प्रशासन के निर्देश पर करीब 87 लाख रुपए की अचल संपत्ति पुलिस ने शनिवार को कुर्क कर ली। 
 

Hemendra Tripathi | Published : Jul 3, 2022 5:01 AM IST

रायबरेली: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के रायबरेली (Raebareli) जिले में कुछ माह पहले हुई चर्चित शराब कांड के आरोपियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। रायबरेली जिले के महराजगंज इलाके में कुछ महीने पहले जहरीली शराब से 12 लोगों की मौत के आरोपी शराब माफिया की जिला प्रशासन के निर्देश पर करीब 87 लाख रुपए की अचल संपत्ति पुलिस ने शनिवार को कुर्क कर ली। पुलिस सूत्रों ने बताया कि जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव के आदेश से गैंगेस्टर व शराब माफिया केतन उर्फ कुंवर प्रवीण सिंह चल अचल संपत्ति जब्त की गई है। 

शराब माफिया की दो मंजिला इमारत हुई जब्त
आपको बता दें कि जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को जिला प्रशासन की ओर से शराब माफिया पर की गई कार्रवाई से अन्य गैंगस्टर और फरार चल रहे माफियाओं में हड़कंप मच गया है। इस सम्पति के बारे में जिला प्रशासन का कहना है कि अभियुक्त ने समाज विरोधी और अवैध तरीकों से कमाया है जिसे गैंगस्टर अधिनियम के तहत जब्त कर लिया है। जब्त किए गए दो मंजिला मकान की अनुमानित कीमत करीब 87 लाख रुपये बताई गई है। 

जहरीली शराब से 12 लोगों की हुई थी मौत
मिली जानकारी के मुताबिक, गैंगस्टर कुँवर प्रवीण सिंह उर्फ केतन एक पुराना हिस्ट्रीशीटर और शराब माफिया है जो कि नकली शराब बनाने और बेचने के एक गैंग का सरगना था। कुछ माह पहले राजबरेली स्थित महराजगंज के पहाड़पुर इलाके में इसी गैंग की बनाई जहरीली शराब के सेवन से करीब 12 लोगों की मौत हो गई थी। इतना ही नहीं, इसी घटना के दौरान इलाके के तकरीबन 35 लोग बुरी अवस्था में बीमार पड़ गए थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस और जिला प्रशासन ने सक्रियता दिखाई और घटना के जिम्मेदार शराब माफिया प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया गया, जो आज भी जेल में है। पुलिस ने आरोपी प्रवीण पर आगे की कार्रवाई करते हुए  शनिवार को इसकी सम्पति की कुर्क कर दी। आपको बता दें कि गैंगस्टर प्रवीण सिंह के खिलाफ नकली शराब बनाने समेत कई आपराधिक मामले अलग अलग अदालतों में चल रहे हैं।

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