अलीगढ़ अमोनिया गैस रिसाव मामलाः फैक्टरी संचालक की बढ़ीं मुश्किलें, एक्शन को तैयार प्रशासन

Published : Nov 15, 2022, 04:06 PM ISTUpdated : Nov 15, 2022, 04:50 PM IST
अलीगढ़ अमोनिया गैस रिसाव मामलाः फैक्टरी संचालक की बढ़ीं मुश्किलें, एक्शन को तैयार प्रशासन

सार

यूपी के जिले अलीगढ़ में शासन के निर्देश पर अब अमोनिया गैस रिसाव कांड के मामले में अलदुआ मीट फैक्टरी पर शिकंजा कसा जाएगा। शासन ने जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद अब कमिश्नर को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के जिले अलीगढ़ में अमोनिया गैस रिसाव कांड के मामले में संचालक के खिलाफ लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शासन के निर्देश पर अब गैस रिसाव मामले में अलदुआ मीट फैक्ट्री पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है। दरअसल शासन ने जिला प्रशासन की जांच रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद अब कमिश्नर को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। बीते 29 सितंबर को थाना रोरावर क्षेत्र में आने वाली अलदुआ मीट फैक्टरी की पैकेजिंग यूनिट में अमोनिया गैस का रिसाव हो गया था। इस वजह से 50 से अधिक महिला कर्मी बेहोश हुईं थी। 

गैस रिसाव मामले में शासन स्तर पर हुई थी जांच
शासन की ओर से जांच रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद अब कमिश्नर गौरव दयाल कार्रवार्इ करेंगे। इस मामले में फैक्ट्रीसंचालक हाजी जहीर, कंपनी के एचआर, मैनेजर समेत आधा दर्जन के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इस प्रकरण में शासन स्तर पर जांच कराई गई थी। जिसमें सामने आया था कि हैजार्ड्स यूनिट के दायरे में आने वाली मीट फैक्ट्री में नाबालिगों से भी काम लिया जा रहा था। फैक्ट्री में घटना होने के बाद मौके पर उपश्रमायुक्त, कारखाना निदेशक आदि विभागों के अधिकारियों ने जांच की थी। 

अमोनिया गैस रिसाव में अब इस तरह से होगी जांच
कमिश्नर गौरव दयाल की अध्यक्षता में जांच कर रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी लेकिन अब शासन ने विशेष सचिव राजेश कुमार राय ने जांच रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद फैक्ट्री पर शिकंजा कसने के निर्देश जारी किए हैं। जिसमें साफ किया गया है कि इस मामले में हुए मुकदमों में वांछित चल रहे अवशेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित कराई जाए। इसके साथ ही कारखाना निदेशक, उत्तर प्रदेश के स्तर से ईकाई के निरीक्षण के लिए अधिकारी नामित कराकर निरीक्षण कराया जाए। इसके अलावा उपश्रमायुक्त की जांच आख्या के निरीक्षण में पाई गई कमियों के आधार पर अब बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम-1986 के अनुसार कार्रवाई की जाए।

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