बाबरी विध्वंस मामले में कल्याण सिंह पर आरोप तय, 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर मिली जमानत

बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ की विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल रह चुके बीजेपी नेता कल्याण सिंह पर आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने उनके खिलाफ कई धाराओं में आरोप तय किए हैं।

लखनऊ (Uttar Pradesh). बाबरी विध्वंस मामले में लखनऊ की विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यपाल रह चुके बीजेपी नेता कल्याण सिंह पर आरोप तय कर दिए हैं। कोर्ट ने उनके खिलाफ कई धाराओं में आरोप तय किए हैं। हालांकि, कोर्ट से उन्हें 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत भी मिल गई है।

रोज सुनवाई की वजह से नहीं मिली कोई तारीख
कल्याण सिंह शुक्रवार को करीब 12 बजे कोर्ट में पेश हुए, जहां उनकी तरफ से जमानत की अर्जी लगाई गई। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। वहीं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हर दिन इस मामले में सुनवाई हो रही है। इसलिए कल्याण को कोई अगली तारीख नहीं दी गई। 

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कल्याण सिंह ने कही ये बात
कोर्ट में पेश होने से पहले कल्याण सिंह ने कहा, सीबीआई अदालत ने मुझे तलब किया था, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं। मैंने हमेशा अदालत का सम्मान किया है और आगे भी करता रहूंगा। बता दें, स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 21 सितंबर को राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को नोटिस जारी किया था और 27 सितंबर को पेश होने के लिए आदेश दिए थे। कल्याण बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आरोपी हैं। राजस्थान का राज्यपाल होने की वजह से कल्याण सिंह को अनुच्छेद 361 के तहत कार्रवाई से छूट मिली थी। लेकिन राज्यपाल के पद से हटते ही सीबीआई ने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
 

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