अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ जिले में अभी तक ट्रेनों को नुकसान पहुंचाने वाले और रोडवेज बसों को तोड़ने वाले व्यक्तियों में 109 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिसके बाद से 17 जून से अगले दो महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी है।
बलिया: अग्निपथ योजना को लेकर राज्य के कई जिलों में शुक्रवार को प्रदर्शन देखने को मिला। आक्रोशित युवाओं ने सराकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ हाईवे को जाम किया। जिसके बाद से अब यूपी पुलिस नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में बलिया जिले में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए ट्रेनों को नुकसान पुहंचाने वालों पर पुलिस तो कार्रवाई कर ही रही है। साथ ही 17 जून से लेकर अगले दो महीने तक के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है।
आरोपियों को धारा 151 के तहत भेजा जेल
जिलाधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन पर करीब 109 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी आरोपी प्रदर्शनकारियों को धारा 151 के तहत जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से सभी को चिन्हित कर और धाराएं लगाई जाएंगी। इन सभी लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही पुलिस फोर्स आगे भी तैनात रहेगी। शहर में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान युवकों ने बलिया रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन के खाली डिब्बे में आग लगा दी और कुछ बसों में तोड़फोड़ भी की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है।
आंसू गैस के गोले का किया इस्तेमाल
वायरल वीडियो में कुछ युवा तो रेल की पटरी उखाड़ने को उखाड़ने का प्रयास किया और रेलवे की संपत्ति में तोड़फोड़ करते नजर आए। युवाओं के इस प्रदर्शन के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उस वीडियो के मुताबिक बलिया वाराणसी मेमू एवं बलिया-शाहगंज ट्रेन में भी तोड़फोड़ की गई तथा प्लेटफॉर्म पर दुकानों को भी निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं रोडवेज से अनुबंधित दो बस में भी तोड़फोड़ की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने भीड़ को भागने के लिए बल प्रयोग तो किया ही साथ ही आंसू गैस के गोले भी छोड़े।
इन नियमों का सख्ती से करना होगा पालन
* अग्निपथ योजना को लेकर हुए प्रदर्शन के बाद पुलिस प्रशासन ने धारा 144 का ऐलान करते हुए कहा कि बलिया में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोग एक समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे। साथ ही कोई जुलूस भी नहीं निकालेंगे।
* कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, मंदिर, सड़क, मकान की छत पर ईंट, पत्थर व कांच की बोतलें और विस्फोटक एकत्रित नहीं करेगा।
* इस दौरान कोई भी व्यक्ति चाकू, लाठी, डंडा, राइफल, पिस्टलस इत्यादि हथियार और विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा। लेकिन यह नियम पुलिस अधिकारियों और सिक्खों पर लागू नहीं होगा।
* इतना ही नहीं कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म को लेकर ऐसा नारा नहीं लगाएगा, जिससे किसी को भी ठेस पहुंचे। साथ ही इसके लिए किसी को प्रेरित भी नहीं करेगा।
* कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के खिलाफ भड़काने वाले पोस्टर, बैनर और कटआउट भी नहीं लगाएगा।
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