बाबरी मस्जिद के पक्षकार इकबाल अंसारी के खिलाफ दर्ज होगा केस, इंटरनेशनल शूटर की याचिका पर कोर्ट ने दिया आदेश

वर्तिका सिंह की याचिका स्वीकार करते हुए जेएम सेकंड ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया। वर्तिका ने धारा 156/3 के तहत जेएम द्वितीय कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें इकबाल अंसारी पर देशद्रोह व कई अन्य मामलों में केस दर्ज करने की मांग की गई थी। 

Asianet News Hindi | Published : Sep 17, 2019 12:28 PM IST

अयोध्या (उत्तर प्रदेश). राम जन्मभूमि मामले में बाबरी मस्जिद के मुद्दई इकबाल अंसारी के खिलाफ इंटरनेशनल शूटर वर्तिका सिंह की याचिका पर जेएम सेकंड की कोर्ट ने केस दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने थाना राम जन्मभूमि को आदेश दिया है कि 3 दिन के अंदर केस दर्ज कर कोर्ट को अवगत करवाया जाए। 

वर्तिका सिंह की याचिका स्वीकार करते हुए जेएम सेकंड ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया। वर्तिका ने धारा 156/3 के तहत जेएम द्वितीय कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें इकबाल अंसारी पर देशद्रोह व कई अन्य मामलों में केस दर्ज करने की मांग की गई थी। 

क्या है पूरा मामला
पूरा मामला 3 सितंबर की उस घटना को लेकर है, जिसमें वर्तिका इकबाल अंसारी से राम मंदिर को लेकर बात करने पहुंची थी। जिसके बाद अंसारी ने वर्तिका पर कथित हाथापाई का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया था। इसपर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें कस्टडी में लेकर 4 घंटे बिठाए रखा और फिर लखनऊ भेज दिया। इनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट की वकील संगीता सिंह ने पैरवी की। 

वर्तिका सिंह का क्या है आरोप
एडवोकेट संगीता ने कहा कि अंसारी ने वर्तिका पर फर्जी आरोप में केस दर्ज कर उत्पीड़ित किया। साथ ही वर्तिका के साथ बातचीत में देश के खिलाफ कई बाते कहीं। वर्तिका की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज नही किया। इसलिए धारा 156(3) के तहत याचिका जेएम सेकंड के कोर्ट में दायर की गई थी, जिसपर कोर्ट ने अंसारी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है।

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