
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक शिक्षक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। आरोपी टीचर के खिलाफ पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्रा ने ढाई साल की बच्ची को पढ़ाने के दौरान उसके साथ दुष्कर्म करने के अपराध में म्यूजिक के टीचर पवन गुप्ता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इतना ही नहीं उसके खिलाफ 25 हजार रुपए का जुर्माना भी ठोंका है। इस मामले में कोर्ट ने कहा कि जुर्माने की समस्त धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर दी जाएगी। वहीं कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक सुखेन्द्र प्रताप सिंह का तर्क था कि इस वारदात की रिपोर्ट मासूम की मां ने 5 जुलाई 2017 को अशियाना थाने में दर्ज कराई थी।
मासूम ने आरोपी शिक्षक को लिया पहचान
अदालत में विशेष लोक अभियोजक सुखेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि जब बच्ची स्कूल से घर आई तो उसने बताया कि उसके गुप्तांगों में जलन हो रही है। आगे कहते है कि जब मासूम से उसकी मां ने पूछा तो उसने बताया कि स्कूल में एक अंकल ने उसके साथ गंदी हरकत की है। उसके बाद मासूम की मां स्कूल लेकर गई और प्रिंसिपल से शिकायत की, तब प्रिंसिपल ने स्कूल के एकमात्र पुरुष म्यूजिक टीचर व अन्य स्टाफ को पीड़िता के सामने बुलावाया। तब बच्ची ने म्यूजिक टीचर को देखकर उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि इन्हीं अंकल ने मेरे साथ गंदी हरकत की है। उसके बाद अगले दिन ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था। तभी से वह लखनऊ की जिला जेल में निरुद्ध है।
कोर्ट ने अपने निर्णय में कही ये बातें
इस मामले में अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा है कि स्कूल की बदनामी के डर से कोई कार्यवाही नहीं करना और इतना गंभीर मामला दबाने की कोशिश करना संबंधित प्रधानाचार्य और स्कूल प्रबंधन के विरुद्ध विधि अनुसार धारा 21(2) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम तथा अन्य विधिक प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही किए जाने हेतु निर्णय की एक प्रति अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन तथा पुलिस कमिश्नर लखनऊ को तुरंत भेजी जाए।
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