यूपी के जालौन में अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले हैवान पिता को 21 दिन के भीतर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी। पीड़िता के दादा की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था। मामले की सुनवाई जालौन के जिला न्यायालय स्थित पॉक्सो एक्ट कोर्ट में की जा रही थी
जालौन(Uttar Pradesh ). यूपी के जालौन में अपनी ही बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले हैवान पिता को 21 दिन के भीतर आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी। पीड़िता के दादा की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा था। मामले की सुनवाई जालौन के जिला न्यायालय स्थित पॉक्सो एक्ट कोर्ट में की जा रही थी।
बता दें कि जालौन के गोहन थाना क्षेत्र में एक हैवान पिता ने अपनी ही 12 वर्षीय नाबालिग मासूम बेटी को हवस का शिकार बनाया था। इतना ही नहीं आरोपी एक साल से पीड़िता का शारीरिक शोषण कर रहा था। इसकी जानकारी जब परिजनों को हुई तो उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर बीती 12 जनवरी को जेल भेज दिया था।
चार्ज शीट दाखिल होने के 21वे दिन सुनाई गयी सजा
कोर्ट ने मामले को संजीदगी से लेते हुए चार्जशीट दाखिल होने के 21वें दिन सजा सुना दी। पॉक्सो कोर्ट के जज गुलाम मुस्तफा ने पुलिस को मामले में तेजी से जांच कर चार्जशीट दाखिल करने का आदेश दिया था। इसके आलावा जल्द गवाहों को पेश करने के लिए भी आदेश दिए थे। मामले की पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता लखन लाल निरंजन द्वारा की जा रही थी। कोर्ट में पेश की गई दलीलों एवं गवाहों के बाद कोर्ट ने महज 21 दिन के भीतर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।