जालौन जिले में तैनात दबंग सिपाही ने छह साल में 16 हेक्टेअर से अधिक भूमि पर किया जबरन कब्जा, भूमाफिया घोषित होने पर डीआईजी झांसी ने दर्ज कराया केस, संपत्ति की जांच भी होगी

ललितपुर. उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में तैनात सिपाही को ललितपुर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह द्वारा भूमाफिया घोषित किया गया है।


ललितपुर. उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में तैनात सिपाही को ललितपुर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह द्वारा भूमाफिया घोषित किया गया है। डीआईजी झांसी ने सिपाही को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए संपत्ति की जांच के आदेश दिए हैं। यह कार्रवाई थाना बार के वस्त्रावन गांव निवासी एक महिला की शिकायत पर की गई है। आरोपी सिपाही इसी गांव का रहने वाला है। डीएम ने एसडीएम तालबेहट द्वारा जांच कराई थी। 

महिला शिकायतकर्ता राजेश राजा पत्नी स्व. जगभान सिंह सहित कई लोग हाल ही में जिलाधिकारी ललितपुर मानवेन्द्र सिंह के सामने पेश हुए और बताया कि, सिपाही सुन्दरलाल यादव वर्दी का रुतवा दिखाकर सीधे साधे किसानों से उनकी भूमि पर अवैध रुप से कब्जा प्राप्त कर रहा है और सुंदरलाल के विरुद्ध विभिन्न थानों में 30 से 35 मुकदमे पंजीकृत हैं। सिपाही के इस कृत्य में महोबा के ग्राम कबरई निवासी हाकिम सिंह पुत्र सुजान सिंह की संलिप्तता है। 

महिला का आरोप है कि, दबंग सिपाई ने उसके दो नाबालिग पुत्रों के स्थान पर उनकी आराजी पर छत्रपाल सिंह व ईश्वर पुत्रगण हाकिम सिंह के फोटो लगवाकर फर्जी रजिस्ट्री करा ली है एवं उक्त भूमि पर कब्जा करने का भी प्रयास किया गया है। पीड़ित ने बताया था कि फर्जी रजिस्ट्री के विरुद्ध उसके द्वारा न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन, ललितपुर के यहां एक वाद वर्ष 2011 में बैनामा निरस्तीकरण के सम्बंध में संस्थित किया, जो विचाराधीन है। यही नहीं महिला के साथ आरोपित सिपाही सुन्दर लाल द्वारा गाली गलौच, मारपीट की जाती है, साथ ही पुलिस सेवा में होने की धौंस भी दिखाई जाती है। महिला ने बताया कि डायल 100 में शिकायत करने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जाती। 

उपजिलाधिकारी तालबेहट द्वारा जांच जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसमें उन्हें बताया कि सुंदर लाल पुत्र महाराज सिंह के द्वारा वर्ष 2009 से 2016 के बीच में 16.093 हेक्टेयर भूमि अपने पूरे परिवार के नाम अर्जित की गई, इस दौरान सुंदर लाल द्वारा स्वयं के नाम से 3.986 हेक्टेयर भूमि भिन्न-भिन्न तिथियों में 05 बैनामा के द्वारा क्रय की गई। जांच में मामला सही पाया गया कि सिपाही सुंदरलाल यादव द्वारा पुलिस सेवा में सिपाही होने का नाजायज फायदा उठाया जा रहा है तथा अत्यधिक अल्पावधि (06 साल) में 16.093 हेक्टेयर भूमि सुंदर लाल के द्वारा अर्जित की गई है, जिसमें 01 किता भूमि जिसका रकवा 5.124 हेक्टेयर फरियादी महिला के 02 नाबालिग बच्चों के नाम पर धोखाधड़ी करके हस्तगत कर ली गई है, जिसके विरुद्ध बैनामा निरस्तीकरण का वाद न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन में लंबित है। इससे स्पष्ट है कि सुंदर लाल पुत्र महाराज सिंह एक भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है, जो कि पुलिस सेवा में सिपाही होने का नाजायज फायदा उठा रहा है। साथ ही धोखाधड़ी करके भूमि का अर्जन कर रहा है। 

जांच रिपोर्ट आने के बाद सिपाही सुन्दर लाल को जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह द्वारा भूमाफिया घोषित कर दिया गया। इधर पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपित सिपाही सुन्दरलाल यादव, सुन्दरलाल के पुत्र अजय सिंह, पत्नी केशकुंवर व उसके साथी हाकिम पुत्र सुजान सिंह एवं हाकिम के पुत्र छत्रपाल सिंह के विरूद्ध षडयंत्र व धोखाधड़ी की धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। झांसी मंडल के डीआईजी सुभाष बघेल ने भूमाफिया घोषित हुए सिपाई को निलंबित कर दिया व सम्पत्ति की जांच के निर्देश दिया।

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