सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में 'बिग बी' पर FIR की मांग, कोर्ट में दी गई अर्जी

लखनऊ के सीजेएम कोर्ट में हाईकोर्ट के एक वकील द्वारा अमिताभ बच्चन, करन जौहर, एकता कपूर और सलमान खान के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है। मामले की सुनवाई गुरुवार दोपहर 1 बजे होगी। 

लखनऊ(Uttar Pradesh). बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। एक दिन पूर्व ही बिहार के एक वकील द्वारा सलमान खान समेत कई लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाने के बाद अब लखनऊ में भी कोर्ट में अर्जी दी गई है। लखनऊ के सीजेएम कोर्ट में हाईकोर्ट के एक वकील द्वारा अमिताभ बच्चन, करन जौहर, एकता कपूर और सलमान खान के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है। मामले की सुनवाई गुरुवार दोपहर 1 बजे होगी। 

बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या प्रकरण में लखनऊ में हाई कोर्ट अधिवक्ता ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में इस मामले में उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग को लेकर अर्जी डाली है। इस अर्जी में सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड को आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज करने की मांग की गई है। अर्जी में मांग की गई है कि करन जौहर, एकता कपूर, सलमान खान तथा अमिताभ बच्चन के खिलाफ मामला दर्ज हो। इस अर्जी पर आज दिन में एक बजे कोर्ट में सुनवाई होगी।

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मुजफ्फरपुर में पहले ही दर्ज हो चुका है केस 
इससे पहले भी बिहार के मुजफ्फरपुर में सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में आठ लोगों पर केस दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ आरोप साबित हुए तो कम से कम दस वर्ष की जेल होगी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बॉलीवुड के आठ नामचीन लोगों के खिलाफ सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इन सभी पर आरोप है कि यह लोग इरादतन सुशांत की फिल्में रिलीज नहीं होने देते थे। इस मामले में करन जौहर, आदित्य चोपड़ा, साजिद नाडियाडवाला, सलमान खान, संजय लीला भंसाली, भूषण कुमार, एकता कपूर और दिनेश विजान के खिलाफ केस दर्ज हुआ है।

जानिए क्या होता है परिवाद?
एक्टर सुसाइड मामले में जिन चार लोगों के खिलाफ लखनऊ के सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी गई है उसे परिवाद या कंप्लेंट केस बोलते हैं।  कंप्लेंट पोषणीय का मैन्टेनेबल है या नहीं कोर्ट में इस पर फैसला होगा। ऐसी अर्जी पर आरोपियों के जवाब आने के बाद ही मामला दर्ज होता है। कंप्लेंट लिखाने के लिए वाज़िब कारण या सबूत भी देने होते हैं। 
 

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