फतेहपुर जिले में युवती के अपहरण और हत्या के मामले में लापरवाही बरतने पर चार पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है। इंस्पेक्टर समेत चारों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। परिजनों के कई बार शिकायत करने के बाद भी मामले में केस नहीं दर्ज हो सका था।
फतेहपुर: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में युवती के अपहरण और हत्या के मामले में लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन लिया गया है। मामले में लापरवाही बरतने पर एसएचओ पर भी कार्रवाई हुई है। कल्यानपुर थाना अंतर्गत क्षेत्र के कंसपुर गुगौली गांव से सामने आई इस घटना में एसआईटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद यह एक्शन हुआ है। एसपी ने मामले में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक समेत चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। मामले में दो पुलिसकर्मियों पर तुरंत एक्शन हुआ है जबकि दो के गैर जनपद में तैनात होने की वजह से वहां पत्राचार किया गया है।
मामले को लेकर नहीं हुई सही जांच
वहीं दूसरी ओर परिजनों ने शव की शिनाख्त का दावा किया है। पुलिस ने डीएनए सैंपल की कार्रवाई के बाद शिनाख्त की पुष्टि होने की बात कही। एसपी राजेश कुमार सिंह की ओर से जानकारी दी गई कि थाना कल्यानपुर क्षेत्र में फरवरी 2021 को एक युवती की अपहरण की सूचना थाने में प्राप्त हुई। हालांकि मामले में थानाध्यक्ष और 3 सब इंस्पेक्टरों द्वारा शिकायत की सही जांच नहीं की गई। परिजनों ने इस मामले को लेकर बार-बार एप्लिकेशन दी। पुलिस ने भी मामले में अलग-अलग बिंदुओं पर जांच की जिसके चलते पीड़ित पर केस नहीं दर्ज हो सका था।
आईजी की ओर से एसआईटी का हुआ गठन
परिजनों की ओर से इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हैवियस कार्पस फाइल किया। इसके बाद जाकर हाईकोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ। वहीं इस मामले में आईजी रेंज प्रयागराज की तरफ से भी एसआईटी का गठन किया गया। मामले में शुरुआती जांच में लापरवाही बरतने वाले तत्कालीन थानाध्यक्ष केशव वर्मा, सब इंस्पेक्टर संजीव सिंह, यशकरण और महेंद्र वर्मा के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है।
कोर्ट में तलब हुए आईजी और एसपी
युवती के अपहरण के बाद हत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामले में हैवियस कार्पस का आदेश किया। हाईकोर्ट के आदेश पर ही पुलिस की ओर से हैप्पी सिंह, राही सिंह, संजय सिंह के खिलाफ युवती के अपहरण, एससी-एसटी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर तीनों को जेल भेजा। इसी के साथ विवेचना बिंदकी सीओ योगेंद्र सिंह को मलिक को दी गई। मामले में कोई प्रगति नहीं होने पर हाईकोर्ट ने एसपी के बाद 13 अप्रैल को प्रयागराज रेंज आईडी डॉ. राकेश सिंह को तलब किया।