
मुजफ्फरनगर: मशहूर हेयर ड्रेसर जावेद हबीब (Jawed Habib) का वीडियो सोशल मीडिया (social media) पर वायरल होने के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। महिला ब्यूटीशियन की तहरीर पर मंसुरपुर थाने में हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ महामारी अधिनियम और आपदा अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित महिला ने सीएम पोर्टल पर भी शिकायत की थी।
सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद दर्ज हुई एफआईआर
महिला का कहना है कि सेमिनार में उनका अपमान हुआ है। उनके खिलाफ कोतवाली में शिकायत दर्ज करने गई तो कोतवाली में कोई सुनवाई नहीं हुई और पुलिस कर्मियों ने धमकाते हुए कोतवाली से भगा दिया। जिसके बाद पीड़िता ने सीएम पोर्टल पर शिकायत की है। अब मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाने में रिपोर्ट कर ली गई है। सीओ, खतौली राकेश कुमार ने जानकारी दी कि हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ आईपीसी की धारा 355 (हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 504 (अपमानित करना) और महामारी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
हिंदू संगठनों ने कार्रवाई की उठाई मांग, महिला को दिलाया जाएगा इंसाफ
स्वदेशी जागरण मंच के जिला संयोजक अरविंद भोला का कहना है कि यह हिंदू संगठनों से जुड़ी सभी महिलाओं का अपमान है। इससे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में सीओ हरीश भदौरिया से बातचीत हुई है। यदि जल्द आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।
जावेद हबीब ने इंस्टाग्राम पर मांगी माफी
हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने गुरुवार देर रात इंस्टाग्राम पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि मेरे सेमिनार में कुछ शब्दों को लेकर कुछ लोगों को ठेस पहुंची है। एक ही बात बोलना चाहूंगा, हमारे जो सेमिनार होते हैं ना, यह प्रोफेशनल सेमिनार हैं। मतलब जो लोग हमारे प्रोफेशन में काम करते हैं। यह हमारे लंबे शो होते हैं। एक ही बात बोलता हूं, दिल से बोलता हूं। अगर आपको सच्ची में ठेस पहुंची है, हर्ट हुए हैं तो माफ करो ना। सॉरी, दिल से माफी मांगता हूं।
हेयर-स्टाइलिस्ट जावेद हबीब की हरकत का सोशल मीडिया पर हो रहा विरोध, महिला ने कही ये बात
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