'वसीम रिजवी' को जूता मारने पर इनाम का ऐलान करने वाले एआईएमआईएम नेता पर FIR दर्ज

शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने 6 दिसम्बर को इस्लाम धर्म छोड़ सनातन धर्म अपना लिया था। जिसके बाद से लगातार मुस्लिम समुदाय अथवा कई मुस्लिम संगठनों के लोग उनका विरोध करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष वकी रशीद ने हाल ही में हिंदू धर्म अपनाने वाले वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को जूता मारने वाले को 11 लाख रुपये इनाम देने का एलान किया है। जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस मामले पर  कटघर थाने में गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। 
 

Asianet News Hindi | Published : Dec 17, 2021 6:02 AM IST

मुरादाबाद: आल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) मुरादाबाद के महानगर अध्यक्ष वकी रशीद ( Waki Rashid) के खिलाफ कटघर थाने (katghar police station) में गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। आरोपी ने जितेंद्र नारायण त्यागी (पूर्व में वसीम रिजवी) के खिलाफ विवादित पोस्ट वायरल किया था। पुलिस के अनुसार आरोपी ने सोशल मीडिया (Social media) में वीडियो वायरल (Viral video) कर वैमनस्यता फैला कर शहर का मौहाल खराब करने की कोशिश की है।

सोशल मीडिया पर किया था वीडियो वायरल
अभी हाल ही में शिया वक्फ बोर्ड (Shia Waqf Board) के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी (Wasim Rizvi) ने धर्म परिवर्तन कर हिन्दू धर्म (Hindu Dharm) अपना लिया और उनका नाम जितेंद्र नारायण त्यागी (Jitendra Narayan Tyagi) हो गया। उनके इस फैसले के बाद मुरादाबाद निवासी एआईएमआईएम के महानगर अध्यक्ष वकी रशीद ने वसीम रिजवी को जूता मारने वाले को 11 लाख रुपये के इनाम देने का एलान किया है। इतना ही नहीं विवादित बयान का सोशल मीडिया में वीडियो वायरल किया था। जिसमे वकी रशीद ने कहा कि वसीम रिजवी साजिश के तहत हिंदू-मुस्लिम फसाद कराना चाहते हैं। उन्हें पाक‍िस्‍तानी एजेंट तक बताते हुए धर्म परिवर्तन को आगामी व‍िधानसभा चुनाव में धुर्वीकरण की साज‍िश बताया था। 

कटघर एसएचओ ने दर्ज किया मामला

अब कटघट पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान ले लिया है। गुरुवार देर रात कटघर एसएचओ आरपी शर्मा (SHO RP Sharma) की ओर से इन मामले में वकी रशीद के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। एसएचओ के अनुसार आरोपी वकी रशीद ने जानबूझ कर विवादित पोस्ट सोशल मीडिया में डाला है। इससे समाज के एक वर्ग में काफी गुस्सा है। आरोपी ने शहर का माहौल खराब करने का काम किया है। एसएचओ ने दर्ज मुकदमे में यह भी कहा है कि पूर्व में सीएए और एनआरसी को लेकर किये गए प्रदर्शन के भी वकी ने वैमनस्यता फैलाने का काम किया था। उसके ऊपर आईसीपी की धारा 153बी, 295ए, 505(2), 506 और 117 (Section 153B, 295A, 505(2), 506 and 117 of ICP) लगाई गई है।

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