यूपी के इस थाने में दर्ज किया गया लव जिहाद का पहला केस, गिरफ्तारी का आदेश, जानिए-पूरा मामला

Published : Nov 29, 2020, 09:54 AM IST
यूपी के इस थाने में दर्ज किया गया लव जिहाद का पहला केस, गिरफ्तारी का आदेश, जानिए-पूरा मामला

सार

कानून में प्रावधान है कि अगर धर्मगुरु धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे डीएम से अनुमति लेनी होगी। कानून के तहत जो धर्म परिवर्तन करेगा उसे भी जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यदि कोई सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि ऐसा करने वाला कोई संगठन है तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है. उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती ह। 

बरेली (Uttar Pradesh) । लव जिहाद का पहला केस दर्ज हो गया है। यह केस देवरनिया थाने में दर्ज हुआ है। जहां पुलिस ने आरोपी के गिरफ्तारी का आदेश भी दे दिया है। बता दें कि पिछले दिनों योगी सरकार (Yogi Government) की कैबिनेट द्वारा 'लव जिहाद' (Love Jihad) के खिलाफ कानून पास किया गया। जिसे राज्यपाल आनंदी बेन ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 (UP Illegal Conversion Ordinance) के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है 

पिता ने लगाया है ये आरोप
देवरनिया के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि उसकी बेटी से पढ़ाई के दौरान गांव के ही निवासी उवैस अहमद ने दोस्ती कर ली। अब वह बेटी पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा है। उन्होंने कई बार उवैस को समझाने की कोशिश की पर वह नहीं माना।

एसएसपी ने कही ये बातें 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभारी एसएसपी डॉ. संसार सिंह ने कहा है कि यूपी सरकार ने उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम लागू किया है। शनिवार रात देवरनिया थाने में इसी कानून के तहत उवैस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

यह है नियम
कानून में प्रावधान है कि अगर धर्मगुरु धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे डीएम से अनुमति लेनी होगी। कानून के तहत जो धर्म परिवर्तन करेगा उसे भी जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यदि कोई सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि ऐसा करने वाला कोई संगठन है तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है. उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती ह। 

PREV

उत्तर प्रदेश में हो रही राजनीतिक हलचल, प्रशासनिक फैसले, धार्मिक स्थल अपडेट्स, अपराध और रोजगार समाचार सबसे पहले पाएं। वाराणसी, लखनऊ, नोएडा से लेकर गांव-कस्बों की हर रिपोर्ट के लिए UP News in Hindi सेक्शन देखें — भरोसेमंद और तेज़ अपडेट्स सिर्फ Asianet News Hindi पर।

Recommended Stories

UP Homeguard Bharti 2025: 45 हजार पद, 10वीं पास के लिए बड़ा मौका, लास्ट डेट नजदीक
यमुना एक्सप्रेसवे हादसा : जिंदा जल रहे थे यात्री, भयानक था कालरात्रि का मंजर