यूपी के इस थाने में दर्ज किया गया लव जिहाद का पहला केस, गिरफ्तारी का आदेश, जानिए-पूरा मामला

कानून में प्रावधान है कि अगर धर्मगुरु धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे डीएम से अनुमति लेनी होगी। कानून के तहत जो धर्म परिवर्तन करेगा उसे भी जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यदि कोई सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि ऐसा करने वाला कोई संगठन है तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है. उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती ह। 

बरेली (Uttar Pradesh) । लव जिहाद का पहला केस दर्ज हो गया है। यह केस देवरनिया थाने में दर्ज हुआ है। जहां पुलिस ने आरोपी के गिरफ्तारी का आदेश भी दे दिया है। बता दें कि पिछले दिनों योगी सरकार (Yogi Government) की कैबिनेट द्वारा 'लव जिहाद' (Love Jihad) के खिलाफ कानून पास किया गया। जिसे राज्यपाल आनंदी बेन ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 (UP Illegal Conversion Ordinance) के प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी है 

पिता ने लगाया है ये आरोप
देवरनिया के एक गांव निवासी व्यक्ति ने रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि उसकी बेटी से पढ़ाई के दौरान गांव के ही निवासी उवैस अहमद ने दोस्ती कर ली। अब वह बेटी पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा है। उन्होंने कई बार उवैस को समझाने की कोशिश की पर वह नहीं माना।

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एसएसपी ने कही ये बातें 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रभारी एसएसपी डॉ. संसार सिंह ने कहा है कि यूपी सरकार ने उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम लागू किया है। शनिवार रात देवरनिया थाने में इसी कानून के तहत उवैस के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

यह है नियम
कानून में प्रावधान है कि अगर धर्मगुरु धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे डीएम से अनुमति लेनी होगी। कानून के तहत जो धर्म परिवर्तन करेगा उसे भी जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यदि कोई सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि ऐसा करने वाला कोई संगठन है तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है. उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती ह। 

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