ज्ञानवापी केस: भगवान अविमुक्तेश्वर की पूजा-अर्चना की मांग पर आज होगी सुनवाई, कई मामलों में आ चुका है फैसला

ज्ञानवापी प्रकरण में भगवान अविमुक्तेश्वर की पूजा अर्चना की मांग वाले प्रार्थनापत्र पर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई होगी। यह सुनवाई सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में होगी। 

Asianet News Hindi | Published : Oct 28, 2022 4:46 AM IST

वाराणसी: ज्ञानवापी प्रकरण में शुक्रवार को अदालत में एक प्रकरण की सुनवाई होगी। वाराणसी की अदालत में अविमुक्तेश्वर की पूजन-अर्चन की मांग के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। इस मामले में सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट (सीनियर डिवीजन) महेंद्र कुमार पांडेय की अदालत में भगवान अविमुक्तेश्वर आदि की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर यह सुनवाई होगी। 

पूजा-पाठ और धार्मिक अनुष्ठान की मांगी गई थी अनुमति
गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद में एडवोकेट कमिश्नर की कार्रवाई के दौरान सर्वे में वजूखाने में मिले भगवान अविमुक्तेश्वर की पूजा-अर्चना की मांग को लेकर प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया था। यह प्रार्थनापत्र दिल्ली के निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और खजुरी निवासी अजीत सिंह के द्वारा दाखिल किया गया था। इसमें ज्ञानवापी परिसर में एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही के दौरान मिले भगवान अविमुक्तेश्वर की पूजा-पाठ, राग-भोग और धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन की अनुमति की मांग की गई थी। इस पूरे अनुष्ठान को लेकर कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर अनुमति दिए जाने की बात कही गई थी। 

कई अन्य मामलों में भी जल्द ही आ सकता है फैसला
ज्ञात हो कि अब तक अदालत एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही में वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग को सुरक्षित रखने, केस की पोषणीयता और शिवलिंग की कार्बन डेटिंग को लेकर हिंदू पक्ष की मांग को खारिज करने का फैसला दे चुकी है। इसके बाद उम्मीद है कि कई अन्य मामलों में भी अदालत की ओर से जल्द ही फैसला सुना दिया जाएगा। इस बीच ज्ञानवापी को लेकर चल रहे केस और तमाम अन्य मुद्दों के लेकर वाराणसी में व्यापार आदि भी प्रभावित हो रहा है। इसको लेकर भी कई बार मांग भी सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी केस में गुरुवार को सुनवाई पूरी हो गई। इस मामले में कोर्ट ने फैसला भी सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट में अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी और उस दौरान ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी केस में फैसला भी आ सकता है।

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