बहू पर कलंक लगा फरार हो गया था ससुर, अगर मालिक न पहचानता लावारिस शव तो कभी भी न खुलता राज

बहू के हत्यारे ससुर को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 70 हजार का जुर्माना लगाया। आरोपी बरेली से हल्द्वानी पहुंचा और बहू को मौत के घाट उतारकर शातिराना अंदाज में फरार हो गया था। मकान मालिक की शिकायत पर पुलिस ने छानबीन की थी। 

Asianet News Hindi | Published : Jul 20, 2022 10:06 AM IST

हल्द्वानी: बरेली से हल्द्वानी आए एक युवक ने सितंबर 2019 में बहू को मौत को घाट उतार दिया था। वह बहू और पोता-पोती के साथ में यहां आया था। घटना के बाद बच्चों को लेकर मौके से आरोपी फरार हो गया और मामले में मकान मालिक की ओर से मुकदमा दर्ज करवाया गया। मामले में को लेकर सत्र न्यायाधीश द्वितीय नीलम रात्रा की कोर्ट ने मंगलवार को अभियुक्त की उम्रकैद की सजा सुनाई। इसी के साथ अभियुक्त पर 70 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इस अर्थदंड की 90 फीसदी राशि बच्चों को दी जाएगी। 

बहू पर लगाया था बिना बताए घर से जाने का आरोप
आपको बता दें कि देवलचौड़ स्थित हरिपुर जमन सिंह के रहने वाले गुरुचरण ने 4 नवंबर 2019 को कोतवाली में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मामले को लेकर बताया गया कि 10 सितंबर 2019 को अलीगंज थाना क्षेत्र अतंर्गत गांव जोगीठेरा मंडेरा के रहने वाले मदन लाल अपनी बहू सीमा और पोता-पोती के साथ गुरुचरण के घर किराए पर मकान लेने आय़ा। इसके बाद 18 सितंबर 2019 को उसने पड़ोसियों को सूचित किया कि बहू बिना बताई कहीं चली गई है। फिर अगले दिन 19 सितंबर को ही वह बिना बताए कहीं चला गया। ससुर के इस तरह से अचानक चले जाने के बाद ही लोगों को शंका हुई।

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आरोपी ससुर को सुनाई गई उम्रकैद की सजा 
घटना के बाद 27 सितंबर 2019 को गुरुचरण को घर से तकरीबन 50-60 मीटर की दूरी पर जंगल में एक महिला का शव मिला। मामले में गुरुचरण ने सीमा की हत्या की आशंका जताते हुए केस दर्ज करवाया। मामले में एडीजीसी गिरजा शंकर पांडे की ओर से 31 जनवरी 2020 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया और 9 गवाह भी पेश किए गए। घटना को लेकर 19 जुलाई 2022 को मदन लाल को धारा 302 और 201 का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई। 

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