चिन्मयानन्द केस : स्वामी व पीड़ित छात्रा दोनों की जमानत अर्जी कोर्ट ने की खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट में करेंगे अपील

Published : Sep 30, 2019, 10:36 AM ISTUpdated : Sep 30, 2019, 10:35 PM IST
चिन्मयानन्द केस : स्वामी व पीड़ित छात्रा दोनों की जमानत अर्जी कोर्ट ने की खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट में करेंगे अपील

सार

यौन शोषण के मामले में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद और उनसे रंगदारी मांगने की आरोपी पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया। जिला जज रामबाबू शर्मा ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने बताया कि वह चिन्मयानंद की जमानत याचिका खारिज होने के बाद इस मामले की अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट में करेंगे। 

शाहजहांपुर( UTTAR PRADESH ). यौन शोषण के मामले में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद और उनसे रंगदारी मांगने की आरोपी पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी को सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दिया। जिला जज रामबाबू शर्मा ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने बताया कि वह चिन्मयानंद की जमानत याचिका खारिज होने के बाद इस मामले की अपील इलाहाबाद हाईकोर्ट में करेंगे। 

जाने क्या है पूरा मामला?
अटल सरकार में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रहे स्वामी चिन्मयानंद पर उन्हीं के आश्रम द्वारा संचालित कॉलेज की छात्रा ने यौन शोषण का आरोप लगाया था। छात्रा वकालत की पढ़ाई कर रही है। उसने वीडियो वायरल कर स्वामी की मुश्किलें बढ़ा दी है। छात्रा ने स्वामी पर रेप का आरोप लगाया था। कोर्ट के दखल के बाद मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। एसआईटी ने पूछताछ के बाद स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी ओर एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमे छात्रा अपने कुछ दोस्तों के साथ स्वामी से रंगदारी की बात कर रही थी। जिसके बाद छात्रा को भी उसके दोस्तों के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जेल में स्वामी चिन्मयानन्द की तबियत बिगड़ गयी जिन्हे फिलहाल उपचार के लिए लखनऊ के पीजीआई अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 


छात्रा पर ब्लैकमेलिंग कर पांच करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप 
पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद पर रेप और यौन शोषण का आरोप लगाने वाली छात्रा को एसआईटी ने स्वामी को ब्लैकमेलिंग कर उनसे 5 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पीड़िता की गिरफ्तारी के बाद एसआईटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।प्रेस कांफ्रेंस में आईपीएस भारती सिंह ने बताया कि चिन्मयानंद को मोबाइल पर धमकी भरा मैसेज भेजा गया था।  जिसमें उनसे पांच करोड़ रुपए की मांग की गई थी।  रंगदारी नहीं देने पर उनका अश्लील वीडियो टीवी चैनल पर चलवा कर उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाने की धमकी दी गई थी।  

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