श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में दो याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई, जानिए क्या हैं मांग

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में अब तक एक दर्जन से अधिक याचिकाएं मथुरा सिविल कोर्ट में दाखिल हो चुकी हैं। कोर्ट आज यानी 5 जुलाई को महेंद्र प्रताप सिंह और मनीष यादव की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। बीते शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन अधिवक्ता का निधन होने के चलते कोर्ट की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया था।

मथुरा: उत्तर प्रदेश के जिले मथुरा में स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले पर आज सुनवाई होगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को लेकर मथुरा के जिला न्यायालय में 1 दर्जन से अधिक याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। कोर्ट में बीते शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई होनी थी। लेकिन जिला न्यायालय में कार्यरत अधिवक्ता का निधन होने के चलते कोर्ट में कंडोलेंस घोषित कर दिया गया। कोर्ट ने 5 जुलाई यानी आज सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की है। कोर्ट में दाखिल सभी प्रार्थना पत्र में यह मांग की गयी है कि पूरी जमीन भगवान श्रीकृष्ण जन्मभूमि को वापस की जाए। साल 1968 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्म भूमि सेवा ट्रस्ट में समझौता हुआ था।

आज इन दो याचिकाओं पर होनी है सुनवाई
सोमवार को होनी वाली सुनवाई में सिविल जज सीनियर डिवीजन ज्योति सिंह की कोर्ट मामले में दाखिल 2 याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। एक याचिका में विवादित जगह से शाही ईदगाह को हटाकर पूरी जगह हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है। तो वहीं दूसरी याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट शाही ईदगाह मस्ज़िद में मौजूद मंदिर के सबूतों की रक्षा का आदेश दे। इस मामले में करीब 14 याचिकाएं जिला न्यायालय में अब तक दाखिल हो चुकी हैं और अलग-अलग संगठनों की तरफ से इन याचिकाओं को दायर कराया गया है। वहीं श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि को शाही ईदगाह मस्जिद से मुक्त कराने के लिए याचिकाएं दायर की गई हैं। 

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सात याचिकाओं पर 15 जुलाई को होगी सुनवाई
शाही ईदगाह मामले में सात याचिकाओं पर 15 जुलाई को सुनवाई होगी। श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास नाम के संगठन के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह की याचिका में पूरी 13.37 एकड़ जमीन हिंदुओं को सौंपने की मांग की गई है. इस याचिका में विवादित जगह से मस्ज़िद हटाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के वकील आज कोर्ट से मांग कर सकते हैं कि वह विवादित जगह के सर्वे के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति करे। कोर्ट कमिश्नर की निगरानी में शाही ईदगाह की ज़मीन खुदवाई जाए। इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करवाई जाए। वहीं याची मनीष यादव ने कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद की 2.65 एकड़ भूमि जो कि भगवान श्रीकृष्ण की है, उसे मुक्त जल्द कराया जाए। उन्होंने कहा कि शाही ईदगाह मस्जिद में जो साक्ष्य आज भी प्रमाणित हैं, उनको नष्ट किए जाने की भी आशंका है। जिला प्रशासन को उस पर लगातार मॉनिटरिंग करानी चाहिए।

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