इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नही

Published : May 15, 2020, 07:22 PM ISTUpdated : May 15, 2020, 09:58 PM IST
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नही

सार

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान पर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है। अजान तो इस्लाम का धार्मिक भाग है। मानव आवाज में मस्जिदों से अजान दी जा सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि लाउडस्पीकर से अजान पर प्रतिबंध वैध है।

प्रयागराज(Uttar Pradesh).  इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान पर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है। अजान तो इस्लाम का धार्मिक भाग है। मानव आवाज में मस्जिदों से अजान दी जा सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि लाउडस्पीकर से अजान पर प्रतिबंध वैध है। किसी भी मस्जिद से लाउडस्पीकर से अजान दूसरे लोगों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट अजान के समय लाउडस्पीकर के प्रयोग से सहमत नहीं है। 

बता दें  गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर से अजान पर रोक के खिलाफ एक जनहित याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की थी . उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि अजान इस्लाम का अहम हिस्सा है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद का अधिकार जीवन के मूल अधिकारों का हिस्सा है। मानव आवाज में मस्जिदों से अजान दी जा सकती है। किसी को भी अपने मूल अधिकारों के लिए दूसरे के मूल अधिकारों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। 

तीन जिलों में लाउडस्पीकर पर प्रतिबन्ध के खिलाफ की थी याचिका 
गाजीपुर से बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने जिलाधिकारी के मस्जिदों मे लाकडाउन के दौरान अंजान पर लगायी रोक के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट मे याचिका दाखिल की थी। गाजीपुर के साथ ही हाथरस और फर्रुखाबाद की मस्जिदों में अजान पर लगी रोक को हटाने के लिए याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने मस्जिदों से अजान की अनुमति दी है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान की अनुमति नहीं दी गई है।

मुख्य सचिव से सभी जिलों में लागू करवाने का दिया निर्देश 
गाजीपुर की मस्जिदों में अजान पर रोक के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर के डीएम के आदेश को रद करते हुए मस्जिदों से बिना लाउडस्पीकर अजान की अनुमति दे दी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मस्जिदों में अजान से कोविड-19 की गाइडलाइन का कोई उल्लंघन नहीं होता। हाईकोर्ट अजान के समय लाउडस्पीकर के प्रयोग से सहमत नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर से अजान पर रोक को वैध माना है। कोर्ट ने यूपी के मुख्य सचिव को इस आदेश का सभी जिलाधिकारियों से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति शशिकान्त गुप्ता तथा न्यायमूर्ति अजित कुमार की खंडपीठ ने अफजाल अंसारी व फर्रूखाबाद के सैयद मोहम्मद फैजल की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। 

कोर्ट ने कहा जब स्पीकर नही था तब भी होती थी अजान 
बसपा सांसद अफजाल अंसारी ने लाउडस्पीकर से मस्जिद से रमजान माह में अजान की अनुमति न देने को धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन बताया था . उन्होंने मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिख कर इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर ने इसे जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करते हुए सरकार से पक्ष रखने को कहा था।  दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने साफ कर दिया है कि लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है। स्पीकर से अजान  पर रोक सही है। कोर्ट ने कहा कि जब स्पीकर नहीं था तो भी अजान होती थी, इसलिए यह नहीं कह सकते कि स्पीकर से अजान रोकना अनुच्छेद 25 के धार्मिक स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। 
 

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