एक बार फिर सुर्खियों में है यूपी पुलिस, बुलेट का काट दिया 21300 रुपए का चालान

Published : Jul 27, 2020, 06:14 PM ISTUpdated : Jul 27, 2020, 06:32 PM IST
एक बार फिर सुर्खियों में है यूपी पुलिस, बुलेट का काट दिया 21300 रुपए का चालान

सार

यूपी पुलिस अपने कारनामों को लेकर हमेशा ही सुर्ख़ियों में रहती है। इस बार पुलिस का एक नया कारनामा चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल वाराणसी की ट्रैफिक पुलिस ने एक बुलेट सवार का चालान 21300 रूपए का काट दिया। 

वाराणसी(Uttar Pradesh). यूपी पुलिस अपने कारनामों को लेकर हमेशा ही सुर्ख़ियों में रहती है। इस बार पुलिस का एक नया कारनामा चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल वाराणसी की ट्रैफिक पुलिस ने एक बुलेट सवार का चालान 21300 रूपए का काट दिया। इतना लंबा चालान कटने के बाद बुलेट मालिक हैरान रह गया। उसने इस संदर्भ में एसपी से मुलाकात कर ट्रैफिक के एक सिपाही पर गम्भीर आरोप लगाया है। बुलेट सवार ने एसपी ट्रैफिक से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है।

बुलेट सवार आकाश गुप्ता के मुताबिक ट्रैफिक जिस कांस्टेबल ने उसका चालान काटा है, उसने बदला लेने के लिए ऐसा किया है। शिकायतकर्ता आकाश गुप्ता के मुताबिक वह लहरतारा में डिश टीवी का काम करता है। कुछ दिनों पहले उसने अपनी सफारी गाड़ी 5.50 लाख में एक ट्रैफिक कांस्टेबल सुजीत राय के कहने पर उनके साथ काम करने वाले कांस्टेबल अमरजीत को बेची थी। आकाश का आरोप है की ट्रैफिक कांस्टेबल सुजीत राय उनसे गाड़ी बिकवाने के नाम पर 50 हजार रुपये कमीशन मांग रहा है। कई बार इस कमीशन को लेकर बीच सड़क पर कुछ बातचीत भी हुई तो कई बार कुछ रुपए भी वसूले गए।

कमीशन के पैसे न देने पर काट दिया चालान 
आकाश के मुताबिक 21 जुलाई को जब वह अपनी बुलेट से औरंगाबाद जा रहा था तभी दुर्गा मंदिर के पास कांस्टेबल सुजीत राय से उसकी मुलाकात हो गई। सुजीत फिर बकाए रूपयों की मांग करने लगा। वहीं रुपए ना देने पर उसकी बुलेट लेकर चला गया। जब आकाश अपनी बुलेट लेने ट्रैफिक पुलिस लाइन पहुंचा तो उसे पता चला कि उसका 21,300 रुपये का चालान काट दिया गया है।

इन आरोपों के तहत काटा गया चालान 
एसपी ट्रैफिक श्रवण कुमार सिंह ने बताया कि शिकायत पीड़ित की ओर से मिली है अगर पीड़ित शिकायत के सापेक्ष वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता है तो नियमानुसार धाराएं हटा दी जाएंगी। ड्राइविंग लाइसेंस के 2500 रुपए का, मॉडिफाईसाइलेंसर का 2500 रुपए, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के आरोप में 2500, विधि प्रदत्त नियमों का उल्लंघन करने का 1000 रुपये, बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र का 2500, दोषपूर्ण नंबर प्लेट लगाने का 300 रुपये और बिना कागजात वाहन चलाने के 10000 रुपये शामिल है।
 

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