यूपी के मथुरा से 13 सितंबर को लापता हुई युवती ने गैर सम्प्रदाय के अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली है। युवती के परिजनों ने जिस उमर फारुकी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था, लड़की ने उसी से विवाह कर लिया है। दोनों ने आर्य समाज रीति-रिवाज से शादी कर के उसका प्रमाणपत्र भी पुलिस को उपलब्ध कराया है
मथुरा( UTTAR PRADESH ). यूपी के मथुरा से 13 सितंबर को लापता हुई युवती ने गैर सम्प्रदाय के अपने प्रेमी के साथ शादी कर ली है। युवती के परिजनों ने जिस उमर फारुकी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था, लड़की ने उसी से विवाह कर लिया है। दोनों ने आर्य समाज रीति-रिवाज से शादी कर के उसका प्रमाणपत्र भी पुलिस को उपलब्ध कराया है
यूपी के मथुरा जिले के चौबियापाड़ा से एक युवती संदिग्ध परिस्थितयों में लापता हो गयी थी। युवती के परिजनों ने सदर बाजार के रहने वाले उमर फारुकी के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। उमर फारुकी और युवती के अलग-अलग सम्प्रदाय के होने के कारण पुलिस इस मामले में पूरी तरह सक्रिय थी। युवक की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिशे दी जा रही थी। इसी दौरान दोनों ने पुलिस को अपनी शादी का प्रमाणपत्र भेजा तो पुलिस के होश उड़ गए। दोनों ने प्रयागराज के आर्यसमाज मंदिर में शादी कर ली है।
हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक
बताया जा रहा है कि दोनों ने शादी करने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।हाईकोर्ट में दोनों ने अपने बालिग़ होने व शादी करने का प्रमाण पत्र पेश किया। जिसके बाद हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पुलिस को विवेचना में नरमी के साथ पेश आने व सहयोग करने का भी निर्देश दिया है।
मोहब्बत के लिए धर्म परिवर्तन कर उमर फारुकी से अमर आर्य बन गया युवक
अपने प्यार को पाने के लिए युवक ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। वह उमर फारुकी की जगह पर अमर आर्य बन गया है। उसने कोर्ट को जो प्रमाण उपलब्ध कराया है उसके मुताबिक युवक ने धर्म परिवर्तन करते हुए विवाह रचाया है। इसी दिन दोनों ने हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बालिग होने के साक्ष्य प्रस्तुत किए।
कोर्ट का आदेश मिलते ही बैकफुट पर आई पुलिस
शनिवार को हाईकोर्ट का आदेश मिलते ही कोतवाली पुलिस बैकफुट पर आ गई। कोतवाली प्रभारी अवधेश प्रताप सिंह ने बताया कि 16 सितंबर को प्रयागराज पहुंचकर प्रेमी युगल ने आर्य समाज रीति रिवाज से विवाह कर लिया था। दोनों बालिग़ हैं इसलिए उनके खिलाफ क़ोई बड़ी कार्रवाई करना कानून के दायरे में नहीं। कोर्ट ने भी गिरफ्तारी न करने के संदर्भ में दिशानिर्देश दिए हैं।