
मुजफ्फरनगर: जिले की एक विशेष अदालत ने 50 वर्षीय एक व्यक्ति को अपनी 17 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार करने के मामले में 20 साल की सजा सुनाई है। मामला तीन वर्ष पुराना है। पोक्सो अधिनियम के तहत गठित अदालत ने शनिवार को व्यक्ति को दोषी ठहराया
न्यायाधीश संजीव कुमार तिवारी ने उस पर 56,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। विशेष वकील दिनेश कुमार शर्मा के अनुसार पुलिस ने 18 फरवरी 2016 को उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
शिकायत में उस पर अपनी बेटी के साथ करीब तीन-चार महीने तक बलात्कार करने और घटना की जानकारी किसी को न देने को लेकर धमकाने का आरोप था।
(यह खबर समाचार एजेंसी भाषा की है, एशियानेट हिंदी टीम ने सिर्फ हेडलाइन में बदलाव किया है।)
(प्रतिकात्मक फोटो)
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