69000 शिक्षक भर्ती: 10वीं 12वीं और स्नातक के अंकों के आधार पर तैयार होगी मेरिट, अभ्यर्थियों की बढ़ी बेचैनी

यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में 69000 शिक्षकों की भर्ती  का परिणाम आने के बाद अब मेरिट के लिए अभ्यर्थियों की बेचैनी बढ़ गई है। विभाग ने 10वीं,12वीं,स्नातक व शिक्षक प्रशिक्षण में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए नम्बरों के आधार पर बनी मेरिट से अभ्यर्थी को चयन करने का फैसला किया है

Asianet News Hindi | Published : May 14, 2020 11:20 AM IST

लखनऊ(Uttar Pradesh). यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में 69000 शिक्षकों की भर्ती  का परिणाम आने के बाद अब मेरिट के लिए अभ्यर्थियों की बेचैनी बढ़ गई है। विभाग ने 10वीं,12वीं,स्नातक व शिक्षक प्रशिक्षण में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए नम्बरों के आधार पर बनी मेरिट से अभ्यर्थी को चयन करने का फैसला किया है। विभाग इसके लिए समय सारिणी जारी कर चुका है अब चयन का पूरा दारोमदार मेरिट पर ही निर्भर है। सभी अभ्यर्थियों चयन का आधार उनकी अब तक की मेरिट के अनुसार तय होगा।

गौरतलब है कि प्राथमिक स्कूलों में 69000 शिक्षकों के लिए हुई भर्ती परीक्षा का परिणाम बीते मंगलवार को घोषित किया गया था। लेकिन तकनीकी कारणों से रिजल्ट वेबसाइट पर अपलोड होने पर देरी हुई। अब अभ्यर्थी atrexam.upsdc.gov.in पर वेबसाइट पर रिजल्ट देख सकते हैं। इन शिक्षकों का मेरिट के अनुसार चयन होना है जिसकी पूरी प्रकिया के लिए टाइम टेबल विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। 

शिक्षामित्रों को अनुभव के आधार पर वरीयता 
योगी सरकार ने शिक्षामित्रों को अनुभव व उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में 25 अंको का भारांक दिया है तो इस दशा में अब शिक्षामित्रों का भारांक (2.5 प्रति वर्ष) 10 साल का= 25 (जो अधिकतम है) तो अब शिक्षामित्रों का फ़ाइनल गुणांक=60+25=85 होता है। जो एकेडमिक व सुपर टेट के गुणांक के जोड़ में सरकार द्वारा मिले भारांक को जोड़ कर बनता है।
 

हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे शिक्षामित्र 
बता दें 45,357 शिक्षामित्रों ने लिखित परीक्षा दी थी लेकिन सिर्फ 8,018 शिक्षामित्र ही परीक्षा में उत्तीर्ण हुए।  हालांकि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शिक्षामित्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। हाईकोर्ट ने योगी सरकार के 65-60 के कट ऑफ मार्क्स को सही करार देते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है, जबकि शिक्षामित्रों की मांग है कि 45-40 फ़ीसदी कट ऑफ के हिसाब से नियुक्ति की जाए। यानी सामान्य वर्ग के लिए 65 फ़ीसदी अंक पाने वाले उत्तीर्ण माने जाएंगे। वहीं आरक्षित वर्ग वाले अभ्यर्थी को 60 फ़ीसदी अंक लाना होगा। 

 

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