भांजी से दुष्कर्म मामले में आरोपी को मिली 20 साल की कैद, छात्रा को अगवा कर मामा ने जबरन किया था ये काम

Published : Aug 12, 2022, 08:18 AM IST
 भांजी से दुष्कर्म मामले में आरोपी को मिली 20 साल की कैद, छात्रा को अगवा कर मामा ने जबरन किया था ये काम

सार

यूपी के मुरादाबाद जिले में नाबालिग छात्रा को अगवा कर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोषी को बीस साल की कैद और 65 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी पीड़ित किशोरी का रिश्ते का मामा बताया जा रहा है।

मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश के जिले मुरादाबाद में नाबालिग छात्रा को अगवा कर दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आरोपी को बीस साल की कैद और 65 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि छात्रा का रिश्ते में मामा लगता है। 13 साल की भांजी के साथ मामा ने 2018 में घटना को अंजाम दिया था। यह घटना भगतपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है। यहां पर रहने वाले व्यक्ति ने 17 अक्टूबर 2018 को भगतपुर थाने में अपने ही गांव के तीन युवकों के खिलाफ केस दर्ज कराया था।

किशोरी को अलीगढ़ में घुमाने के बहाने ले गया था आरोपी
पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया था कि आरोपी उसकी 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 वर्षीय बेटी को कॉलेज आते-जाते परेशान करते थे। उसे शक है कि तीनों युवक ही उसकी बेटी को बहला-फुसला कर अगवा कर ले गए हैं। पुलिस ने तीनों युवकों को हिरासत में लेकर लड़की की तलाश शुरू की पर वो 22 अक्टूबर को किशोरी अलीगढ़ से मिली थी। पुलिस की जांच-पड़ताल में सामने आया था कि छात्रा को उसके गांव के युवक नहीं ले गए थे बल्कि किशोरी के रिश्ते का मामा अपने साथ घुमाने का बहाना बनाकर अलीगढ़ ले गया था। जहां उसने मंदिर में किशोरी से शादी की। इसके बाद आरोपी ने दुष्कर्म किया था।

20 साल की कैद के साथ 65 हजार रुपए का जुर्माना
किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म मामले में विवेचक दीपक मलिक ने विशाल चौधरी निवासी हुसैनपुर छिराबली थाना कुंदरकी के खिलाफ कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल की थी। इस मुकदमे की सुनवाई पॉस्को कोर्ट संख्या तीन चंद विजय क्षीनेत्र की अदालत में सुनवाई हुई। एमपी सिंह और विशेष लोक अभियोजक अकरम खान ने बताया कि मुकदमे में कुल नौ गवाह पेश किए गए जिन्होंने घटना की पुष्टि की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी विशाल को घटना का दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा के साथ-साथ उसपर 65 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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