अब लुंगी-बनियान पहनकर चलाई कमर्शियल गाड़ी तो कटेगा चालान, जानें क्या कहता है नियम

लखनऊ के एएसपी ट्रैफिक पूर्णेंदु सिंह ने बताया, ड्रेस कोड 1939 से मोटर व्हीकल एक्ट का हिस्सा है। नए एक्ट के अनुसार धारा 179 के तहत ड्रेस कोड के उल्लंघन पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

लखनऊ. यूपी में अब अगर ट्रक ड्राइवरों ने लुंगी-बनियान पहनकर गाड़ी चलाई तो उन्हें 2 हजार रुपए तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। देश में लागू नए मोटर व्हीकल एक्ट में ड्राइवरों के ड्रेस कोड के बारे में भी कुछ प्रावधान किए गए हैं, लेकिन लोगों ने अभी उसका पालन करना नहीं शुरू किया है। इसको लेकर यूपी के एडिश्नल ट्रांसपॉर्ट कमिश्नर गंगाफल ने निर्देश जारी कर दिए हैं। 

गंगाफल ने बताया, केंद्रीय मोटर व्हीकल एक्ट ने राज्यों को कुछ यातायात सुरक्षा नियमों को बनाने और इनकी अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का सख्त निर्देश दिया है। इसके तहत, कमर्शियल गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर लुंगी-बनियान पहनकर गाड़ी नहीं चला सकता। वहीं, लखनऊ के एएसपी ट्रैफिक पूर्णेंदु सिंह ने बताया, ड्रेस कोड 1939 से मोटर व्हीकल एक्ट का हिस्सा है। नए एक्ट के अनुसार धारा 179 के तहत ड्रेस कोड के उल्लंघन पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। 

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क्या कहना है ड्रेस कोड का नियम 
नियम के अनुसार, यूपी के कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवर और उसका सहायक लुंगी-बनियान पहनकर गाड़ी नहीं चला सकता। ड्राइवर फुल पैंट-शर्ट या टीशर्ट पहनकर गाड़ी चला सकता है। यही नहीं, वह चप्पल-सैंडल पहनकर या फिर नंगे पैर भी गाड़ी नहीं चला सकता। जूता पहनना जरूरी है। यह नियम सभी स्कूल वाहनों के चालकों पर भी लागू होगा। उन्हें वर्दी पहनना जरूरी है।

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