मऊ कोर्ट में हुई मुख्तार अंसारी की पेशी, बाहर निकलकर कहा- बोलने पर है पाबंदी

बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को पेशी के लिए मऊ कोर्ट लाया गया। एमपी/एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर के मामले में उसकी पेशी हुई। इस दौरान मामले के लिए 30 सितंबर को अगली सुनवाई की तारीख तय हुई।

मऊ: गैंगस्टर एक्ट के मामले में जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की पेशी मऊ कोर्ट में हुई। इस दौरान विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए कोर्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी समेत चार के खिलाफ आरोप तय किए। इस मामले को लेकर अगली तारीख 30 सितंबर की निर्धारित की गई। 

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी करवाए जाने की मांग
आपको बता दें कि मुख्तार के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने एक प्रार्थना पत्र दिया। इस प्रार्थना पत्र में सुरक्षा के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करवाए जाने की मांग की गई। इस मांग को विशेष न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया। इसके बाद अगले आदेश तक मुख्तार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराने का आदेश दे दिया गया। आपको बता दें कि पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच में मुख्तार को लेकर बांदा जेल से मऊ पहुंची। मऊ कचेहरी परिसर को भी पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद मुख्तार की किसी से बातचीत नहीं हो सकी। उसे मीडिया से भी दूर ही रखा गया। हालांकि जब मुख्तार ने पत्रकारों के देखा तो हंसकर कह दिया कि बोलने पर पाबंदी लगी हुई है। 

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दक्षिण टोल थाने में दर्ज था केस
ज्ञात हो कि फर्जी हथियार के मामले में मुख्तार अंसारी समेत 4 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मऊ के दक्षिण टोल थाने में केस दर्ज किया गया था। बांदा जेल से अभी तक मुख्तार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही पेश किया जाता था। यह पहली बार है जब मुख्तार को जिले में पेश होने के लिए लाया गया। इस बीच कोर्ट परिसर औऱ आसपास सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद नजर आई। मौके पर मौजूद सुरक्षा बल के जवानों ने संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ की। कचहरी और आसपास के क्षेत्रों में चप्पे-चप्पे पर पुलिस औऱ पीएसी के जवान तैनात रहें। 

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