प्रेग्नेंट 'ट्विंकल' की दोनों आंख फोड़ी और बेरहमी से मार डाला...केस दर्ज करने पुलिस ने कहा- राशन कार्ड लाओ

Published : Dec 02, 2019, 03:38 PM ISTUpdated : Dec 02, 2019, 03:45 PM IST
प्रेग्नेंट 'ट्विंकल' की दोनों आंख फोड़ी और बेरहमी से मार डाला...केस दर्ज करने पुलिस ने कहा- राशन कार्ड लाओ

सार

यूपी के आगरा में एक पालतू कुतिया ट्विंकल को बेरहमी से मारने का मामला सामने आया है। उसकी दोनों आंख फोड़ दी गई, सिर पर भारी चीज से वार किया गया। जिससे उसकी मौत हो गई। ट्विंकल का मालिक जब केस दर्ज कराने थाने पहुंचा तो पुलिस ने उससे कुतिया का राशन कार्ड मांग लिया।

आगरा (Uttar Pradesh). यूपी के आगरा में एक पालतू कुतिया ट्विंकल को बेरहमी से मारने का मामला सामने आया है। उसकी दोनों आंख फोड़ दी गई, सिर पर भारी चीज से वार किया गया। जिससे उसकी मौत हो गई। ट्विंकल का मालिक जब केस दर्ज कराने थाने पहुंचा तो पुलिस ने उससे कुतिया का राशन कार्ड मांग लिया। 

क्या है पूरा मामला
मामला जगदीशपुरा थाना क्षेत्र का है। यहां नगला बेर में एक पालतू कुतिया को क्रूरता से मार डाला गया। भीम नगर के रहने वाले करतार सिंह ने बताया, मैं 3 साल पहले एक कुत्ता और कुतिया घर लेकर आया था। कुतिया का नाम प्यार से ट्विंकल रखा था। वो गर्भवती थी। बीते 27 नवंबर को ट्विंकल नगला बेर के पास नाले में मृत मिली। उसके सिर में मारा गया था। दोनो आंख फोड़ी गई थी। आस पड़ोस के लोगों ने बताया कि टाइगर, उमेश, सीपू सहित 13 लोग ट्विंकल को अपने साथ ले गए थे।  

जब पुलिस ने मांगा कुतिया का राशन कार्ड में नाम
करतार सिंह ने कहा, घटना के बाद मैं पुलिस के पास गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि पुलिसकर्मियों ने कहा, हम कैसे मानें कि कुतिया तुम्हारी थी। सुबूत लेकर आओ। कोई पहचान पत्र दिखाओ। घर के राशन कार्ड में नाम लिखा है या नहीं। थाने से वापस लौटाने के बाद मैंने पीएफए संस्था की अध्यक्ष सांसद मेनका गांधी के पीआरओ को मामले की जानकारी दी। जिसके बाद संस्था द्वारा दबाव बनाने पर पुलिस हरकत में आई, केस दर्ज किया गया। 

जानें क्या मिल सकती है सजा
थाना प्रभारी निरीक्षक ने बताया, 3 नामजद और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। नामजद लोगों से पूछताछ की जाएगी। आईपीसी की धारा 429 के तहत 50 रुपये से ज्यादा कीमत वाले पालतू जानवर को मारने या उसके साथ किसी तरह की क्रूरता करना जुर्म है। इसमें पांच साल तक की सजा का प्रावधान है। आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। 

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