
प्रयागराज: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े मामले में मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई होगी। जज प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच में इस मामले की सुनवाई होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में एएसआई के डायरेक्टर जनरल व्यक्तिगत हलफनामा पेश करेंगे। दरअसल ज्ञानवापी परिसर का एएसआई से सर्वेक्षण के लिए हलफनामा दाखिल किया जाएगा क्योंकि पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने एएसआई के डायरेक्टर जनरल को तलब किया था और उनसे व्यक्तिगत हलफनामा मांगा था। इसी के बाद उन्होंने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा था।
हाईकोर्ट में इन दो अर्जियों पर हो रही सुनवाई
दरअसल एएसआई मामले में एडीशनल सॉलीसीटर जनरल ऑफ इंडिया ने अदालत से हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा था। गौरतलब है कि ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी हुई पांच अर्जियों पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। जिसमें से तीन अर्जियों पर 12 सितंबर को ही सुनवाई पूरी हो चुकी है। सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ दाखिल दो अर्जियों पर ही अब आगे की सुनवाई होनी है। इनमें से एक अर्जी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और दूसरी ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की और से दाखिल की गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट को मुख्य रूप से यही तय करना है कि वाराणसी की अदालत में साल 1991 में दाखिल किए गए मुकदमे में सुनवाई हो सकती है या नहीं।
साल 1991 में दाखिल किया गया था मुकदमा
बता दें कि साल 1991 में स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर विराजमान के वाद मित्रों ने अदालत में मुकदमा दाखिल किया था। फिलहाल इस मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगी हुई है। इतना ही नहीं इसके अलावा पिछले साल भी वाराणसी की जिला अदालत ने विवादित परिसर का एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिया था। वहीं दूसरी ओर एएसआई से सर्वेक्षण कराए जाने के निचली अदालत के आदेश पर भी हाईकोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है।
19 अक्टूबर को होगी इस मामले में सुनवाई
17 अक्टूबर को वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने के मामले में जिला कोर्ट वाराणसी द्वारा मस्जिद पक्ष की आपत्ति खारिज किए जाने को लेकर मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी ने अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट से कुछ दिनों की मोहलत दिए जाने की मांग की। जिसके बाद हाईकोर्ट ने दो दिन बाद 19 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से इस मामले में सुनवाई का आदेश दिया है।
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