रविवार की जगह शनिवार को कैदियों से मिलेंगे परिजन, 128 साल पुराने कानून में बदलाव करते हुए किए गए खास इंतजाम

Published : Nov 08, 2022, 06:06 PM IST
रविवार की जगह शनिवार को कैदियों से मिलेंगे परिजन, 128 साल पुराने कानून में बदलाव करते हुए किए गए खास इंतजाम

सार

यूपी में 128 साल पुराने कानून में राज्य सरकार ने बदलाव करते हुए नए जेल मैनुअल में खास इंतजाम किए है। अब रविवार की जगह शनिवार को कैदियों से परिजन मिल सकेंगे। इतना ही नहीं त्योहारों में कैदियों को खीर भी दी जाएगी। 

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश में दोबारा योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद सीएम ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इसी प्रकार राज्य सरकार ने 128 साल पुराना जेल मैनुअल भी बदल दिया है। जिसके बाद अब नया जेल मैनुअल लागू कर दिया है। जिसके बाद जेलों में अब बंदियों के परिजन रविवार की जगह शनिवार को मुलाकात कर सकेंगे। बंदियों की शनिवार को मुलाकात के बाद प्रत्येक रविवार को अब गजेटेड छुट्टी रहेगी। इसके साथ-साथ रक्षा बंधन की छुट्टी को भी नए मैनुअल में बढ़ाया गया है। जिसकी वजह से अब एक साल में 17 की जगह 18 दिन सार्वजनिक रहेगा।

चाय, बिस्किट के साथ त्योहारों में दी जाएगी खीर
शहर के वरिष्ठ जेल अधीक्षक अमिता दूबे का कहना है कि अब साप्ताहिक छुट्टी रविवार को रहेगी। इस वजह से कोई मुलाकात नहीं होगी। इसके अलावा सार्वजनिक छुट्टी वाले दिनों में बंदियों से उनके घरवालों की मुलाकात नहीं कराई जाएगी। राज्य में नए जेल मैनुअल को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। बंदियों से मुलाकात को लेकर जेल मैनुअल में नई व्यवस्था लागू की गई है। योगी सरकार द्वारा जारी नए मैनुअल में बंद कैदियों को शाम के समय की चाय के साथ बिस्किट और त्योहारों पर खीर भी दी जाएगी। 

साल 1894 में बना था जेल को लेकर कानून
इससे पहले बंदियों को गर्मियों में एक समय और सर्दियों में दो समय चाय दी जाती थी लेकिन अब मई और जून छोड़कर दोनों समय बंदियों को चाय और बिस्किट भी दिए जाएंगे। इसके अलावा जेल की कैंटीन में बंदियों को समोसा व कोल्ड ड्रिंक भी उपलब्ध कराई जाएगी। इतना ही नहीं होली, दीपावली, 15 अगस्त, 26 जनवरी को खीर तथा बकरीद व ईद पर कैदियों को सेवई दी जाएगी। बता दें कि साल 1894 में जेल मैनुअल बनाया गया था। इसके अंतर्गत रविवार को बंदियों से उनके घरवालों की मुलाकात कराई जाती थी लेकिन अब बदलाव के बाद शनिवार को होगी। इसके अलावा जेल छुट्‌टी की संख्या 17 से बढ़कर 18 हो गई है।

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