अयोध्या जिला प्रशासन ने जिले के दुकानदारों के लिए एक आदेश जारी किया है। इसमें रोज किचेन में इस्तेमाल होने वाली दैनिक उपयोग की वस्तुओं की लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट वस्तुओं के नाम व उनके रेट लिखे गए हैं। जिसका मूल्य फिक्स किया गया है। प्रशासन ने दुकानदारों से इन वस्तुओं की पैकिंग कर उसकी होम डिलीवरी करने का आदेश दिया है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से होम डिलीवरी करने वाले लोगों के लिए वाहन पास जारी करने का आदेश दिया गया है।
लखनऊ(Uttar Pradesh ). 21 दिन के लिए पूरे देश के लॉकडाउन होने के बाद लोगों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए योगी सरकार ने ठोस कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। सीएम ने घोषणा की थी कि लोग घरों से न निकलने इस दौरान उनकी दैनिक उपयोग के वस्तुओं की पूर्ति के लिए प्रशासन इंतजाम करेगा। इस पर सीएम ने 10000 गाड़ियों से पूरे प्रदेश में वस्तुओं की होम डिलिवरी कराने का आदेश दिया था। इसी के तहत अयोध्या के जिला की ओर से एक आदेश जारी किया गया है। इसके तहत दुकानदार दैनिक उपयोग की 10 वस्तुओं की पैकिंग कर उसकी होम डिलीवरी करेंगे। यही नहीं उसका रेट भी तय कर दिया गया है।
बता दें कि अयोध्या जिला प्रशासन ने जिले के दुकानदारों के लिए एक आदेश जारी किया है। इसमें रोज किचेन में इस्तेमाल होने वाली दैनिक उपयोग की वस्तुओं की लिस्ट दी गई है। इस लिस्ट वस्तुओं के नाम व उनके रेट लिखे गए हैं। जिसका मूल्य फिक्स किया गया है। प्रशासन ने दुकानदारों से इन वस्तुओं की पैकिंग कर उसकी होम डिलीवरी करने का आदेश दिया है। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से होम डिलीवरी करने वाले लोगों के लिए वाहन पास जारी करने का आदेश दिया गया है।
जाने किस चीज का रेट क्या
5 किलोग्राम आटा- 125 रु.
3 किलोग्राम चावल मंसूरी- 90 रु.
1 किलोग्राम अरहर दाल- 90 रु.
1 किलोग्राम नमक - 15 रु.
500 ग्राम चीनी - 19 रु.
200 ग्राम सरसो का तेल- 28 रु.
100 ग्राम चायपत्ती- 20 रु.
50 ग्राम सब्जी मसाला- 25 रु.
100 ग्राम पीसी हल्दी-23 रु.
100 ग्राम पीसी लाल मिर्च- 23रु.
पैकेजिंग चार्ज/डिलीवरी चार्च - 17 रु.
टोटल मूल्य- 475 रु.
होम डिलीवरी करने वाले दुकानदारों का जारी होगा वाहन पास
जिलाधिकारी अयोध्या की ओर से जारी इस आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि इन वस्तुओं की होम डिलीवरी करने वाले दुकादार अपने वाहनों का पास बनवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें मोबाईलनंबर - 9918737117 व 9415058461 पर सम्पर्क करना होगा। वह इन नंबरों पर अपने वहां के कागजात भेजकर भी पास बनवा सकते हैं।
ओवररेटिंग करने वालों की नहीं होगी खैर
जिला प्रशासन ने साफ़ निर्देशित किया है कि कोई भी दुकानदार यदि ओवररेटिंग करता हुआ पाया गया तो उसकी खैर नहीं होगी। उसपर विधिक कार्रवाई करते हुए दंडित किया जाएगा।