रामपुर उपचुनाव का रास्ता हुआ साफ, आजम खां की याचिका खारिज होने के बाद चुनाव आयोग ने जारी किया नया शेड्यूल

रामपुर के एडिशनल सेशन जज की अदालत में आजम खान की सजा पर स्टे लगाने की मांग पर सुनवाई होने के बाद चुनाव आयोग ने नया शेड्यूल जारी किया है। बीते 28 अक्टूबर को आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद ये सीट खाली हो गई थी।

Asianet News Hindi | Published : Nov 11, 2022 4:12 AM IST

रामपुर: उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने नया शेड्यूल जारी कर दिया है। बता दें कि पहले से तय तारीख यानि की 5 दिसंबर को मतदान और 8 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। वहीं नामांकन की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। पहले नामांकन की डेट 17 नवंबर तय की गई थी। लेकिन अब नामंकन की तारीख को एक दिन आगे बढ़ाकर 18 नवंबर कर दिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा नया शेड्यूल रामपुर के एडिशनल सेशन जज की अदालत में हुई सुनवाई के बाद जारी किया गया है। 

सजा पर स्टे लगाने की मांग पर नहीं मिली राहत
बता दें कि आजम खान की याचिका को एडिशनल सेशन जज ने खारिज कर दिया था। उपचुनाव को चुनौती देने और उनको सुनाई गई सजा पर रोक लगाने के लिए आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की अर्जी को रामपुर के एडिशनल सेशन जज की कोर्ट में भेज दिया था। बीते गुरुवार को मामले पर सुनवाई करते हुए एडिशनल सेशन जज ने आजम खान को राहत नहीं दी और उनकी सजा पर स्टे लगाने की मांग को खारिज कर दिया। 

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तीन साल की सुनाई गई थी सजा
हेट स्पीच देने के मामले में 27 अक्टूबर को आजम खान को तीन साल की सजा और छह हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। सजा होने के अगले दिन उनकी विधायकी भी रद्द कर दी गई थी। जिसके बाद रामपुर की सीट खाली हो गई थी। वहीं चुनाव आयोग ने सीट खाली होने के बाद रामपुर विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव कराने की घोषणा की थी। अर्जी खारिज होने के साथ ही अदालत ने अभियोजन को शुक्रवार को आजम खां की अपील पर आपत्ति दाखिल करने के आदेश दिए हैं। आजम खां की अपील पर अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। 

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