अब बैलगाड़ी के भी कटने लगे चालान, किसान का तर्क सुन पुलिसवालों को याद आ गया अपना कानून

पुलिस ने खेत के बाहर खड़ी एक बैलगाड़ी का चालान काट दिया और किसान को एक हजार रुपए की जुर्माने की रसीद भी भरने के लिए थमा दी। आखिर में फिर चालान रद्द कर दिया गया, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में बैलगाड़ी पर जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है।   

 

बिजनौर (यूपी).  मोटर व्हीकल एक्ट में बदलावों के बाद हर शहर में धड़ाधड़ चालान कट रहे हैं। इस बीच कई अजीबोगरीब मामले भी सामने आए है। वाहन का चालान कटे वह तो ठीक है। लेकिन यातायात विभाग बैलगाड़ी को भी नहीं छोड़ रहा है। ऐसा ही अनोखा मामला यूपी में सामने आया है, जहां पुलिस ने बैलगाड़ी का चालान काट दिया है। 

मोटर व्हीकल एक्ट बैलगाड़ी का कोई कानून नहीं
मामला उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले का बताया जा रहा है। जहां 14 सितंबर को बैलगाड़ी के मालिक को पुलिस ने चालान काटकर थमा दिया। आखिर में फिर चालान रद्द कर दिया गया, क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट में बैलगाड़ी पर जुर्माने का कोई प्रावधान नहीं है। 

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1 हजार रुपए का काटा बैलगाड़ी का चालान
बैलगाड़ी के मालिक रियाज हसन के ने बताया कि शनिवार के वह अपने खेत में काम कर रहा था। इस दौरान उसने अपने बैलगाड़ी को बाहर की खड़ी कर दी। लेकिन कुछ देर बाद वहां पुलिस सब इंस्पेक्टर पंकज कुमार कुछ पुलिसवालों के साथ पट्रोलिंग के दौरान वहां आ गए। पुलिस वालों ने देखा कि बैलगाड़ी के आसपास कोई नहीं है। इसलिए उन्होंने उसका 1 हजार रुपए का चालान काट दिया। साथ पुलिसवाले बैलगाड़ी को लेकर पता पूछते हुए हसन के घर पहुंचे और जुर्मान भरने को कहा।

आखिर में ऐसे रद्द कर दिया चालान
जब हसन ने पुलिसवालों से कहा आप मेरा चालान कैसे काट सकते हैं। मेरे पास कोई गाड़ी थोड़ी है जो में इसका जुर्माना भर दूं। मैं तो अपने खेत के बाहर ही बैलगाड़ी खड़ी करके आया था। पुलिसवालों ने यातायात के नियम देखने के बाद रियाज हसन को चालान भरने से मना कर दिया।
 

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