चेकिंग के दौरान ई-पास का सत्यापन क्यूआर कोड के जरिए पुलिसकर्मी करेंगे। ई-पास जारी करने के लिए अधिकारियों को भी पूरी एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। दूसरे राज्यों के लिए विशिष्ट मामलों में ई-पास आवेदक के प्रस्थान जिले से संबंधित डीएम जारी करेंगे।
लखनऊ (Uttar Pradesh) । सीएम योगी आदित्यनाथ ने मीडिया कर्मियों को राहत दी है। टीम-9 के साथ समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश में सभी मीडिया कर्मियों और उनके परिवार का वरीयता पर कोरोना वैक्सीनेशन का निर्देश दिया है। कहा कि प्रदेश के मीडिया कर्मियों को कोरोना वैक्सीनेशन में प्राथमिकता दी जाए। उनके लिए अलग सेंटर बनाया जाए। इतना ही नहीं उनके परिवार के 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त में टीका लगवाया जाए। वहीं, लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए पिछले साल की तरह एक बार फिर ई-पास जारी करने का निर्णय किया है।
पत्रकार की मौत पर 5 लाख देगी सरकार
अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि पत्रकार की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है। स्थाई दिव्यांगता के मामले में पत्रकार को 5 लाख रुपये, कैंसर, रीनल फेल्योर, बाईपास, ओपन हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, ब्रेन हैमरेज और लकवाग्रस्त होने जैसी गंभीर बीमारी की दशा में 3 लाख रुपये और किसी गंभीर दुर्घटना के कारण उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर 2 लाख रुपये देने का प्रावधान है।
पांच कर्मियों के लिए ही मिलेगा ई-पास
अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने शासनादेश जारी कर दिया है। आमजन भी चिकित्सा सेवाएं हासिल करने के लिए ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक वस्तुओं की सेवाएं न हासिल होने की दशा में लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। ई-पास पोर्टल पर संस्थागत पास का भी प्रावधान किया गया है जिसमें एक संस्था आवेदक सहित पांच कर्मियों के लिए पास का आवेदन कर सकती है।ऑनलाइन आवेदनों का परीक्षण व सत्यापन अधिकृत प्रयाासनिक अधिकारी करेंगे। आवेदनों को परीक्षण के बाद स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाएगा।
ऐसे भी पा सकते हैं ई-पास
अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार द्वारा जीरा शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत आवेदनों के ई-पास ऑनलाइन जारी होंगे, जिनको एसएमएस के जरिए दिए गए लिंक के जरिए डाउनलोड अथवा प्रिंट कर उपयोग किया जा सकेगा। ई-पास की इलेक्ट्रानिक प्रति भी मान्य होगी। ई-पास की पूर्ण अवधि में जांच के समय मांगे जाने पर आवेदक को ई-पास के साथ आवेदन करते समय अपलोड किया गया जीएसटी प्रमणपत्र, वाणिज्यिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, फोटायुक्त पहचान पत्र, पैनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र व अन्य प्रपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जबकि आम लोगों के जारी जिले के भीतर के पास एक दिन और अंतरजनपदीय पास दो दिन के लिए मान्य होंगे।
क्यूआर कोड के जरिए होगा सत्यापन
चेकिंग के दौरान ई-पास का सत्यापन क्यूआर कोड के जरिए पुलिसकर्मी करेंगे। ई-पास जारी करने के लिए अधिकारियों को भी पूरी एहतियात बरतने का निर्देश दिया गया है। दूसरे राज्यों के लिए विशिष्ट मामलों में ई-पास आवेदक के प्रस्थान जिले से संबंधित डीएम जारी करेंगे।
इन नंबरों पर कर सकते हैं संपर्क
ई-पास के आवेदन संबंधी किसी समस्या के निराकरण के लिए विशेष सचिव, राजस्व विभाग रामकेवल के मोबाइल नंबर 9411006000, प्रोजेक्ट एक्सपर्ट चंद्रकांत के मोबाइल नंबर 9988514423, वाट्सएप नंबर 9454411081 और राहत आयुक्त कार्यालय के नंबर 0522-2238200 पर संपर्क किया जा सकता है।