Up News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा व अपर मुख्य सचिव बेसिक के खिलाफ जारी किया जमानती वारंट

कोर्ट ने 8 नवंबर को 21 सितंबर को जारी आदेश का पालन करने का आदेश दिया था और कहा था कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो दोनों अधिकारी हाजिर हों। विपक्षी अधिवक्ता नितीश यादव का नाम काज लिस्ट में छपा है। फिर भी वे विपक्षियों की तरफ से कोर्ट में नहीं आये और न विपक्षी अधिकारी ही हाजिर हुए।

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह निदेशक बेसिक शिक्षा और दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव बेसिक की गिरफ्तारी के लिए जमानती वारंट जारी किया है। इन लोगों को 20 दिसंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोईन ने रेखा सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है।

कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए अधिकारी

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कोर्ट ने 8 नवंबर को 21 सितंबर को जारी आदेश का पालन करने का आदेश दिया था और कहा था कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो दोनों अधिकारी हाजिर हों। विपक्षी अधिवक्ता नितीश यादव का नाम काज लिस्ट में छपा है। फिर भी वे विपक्षियों की तरफ से कोर्ट में नहीं आये और न विपक्षी अधिकारी ही हाजिर हुए।

अधिकारियों ने की वारंट की अनदेखी

जिस पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर अधिकारियों को तलब किया है। कोर्ट ने मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति की अर्जी दाखिल करने में देरी की माफी पर निर्णय लेने का आदेश दिया था। बीएसए ने 24 अगस्त को निदेशक को संस्तुति भेजी थी। कोर्ट ने आदेश पालन का मौका दिया। फिर भी कोई जानकारी नहीं दी गई और न ही अधिकारीयों की तरफ से कोई हाजिर हुआ।

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